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*सतना जिले के बाहर सुअरों के परिवहन एवं सुअर के मांस की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध/पढ़े क्या है सच*

सतना जिला मध्यप्रदेश

*सतना जिले के बाहर सुअरों के परिवहन एवं सुअर के मांस की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध/पढ़े क्या है सच*

(पढ़िए जिला सतना क्राइम ब्यूरो चीफ दीपक तोमर की रिपोर्ट)

(जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश)

मध्य प्रदेश जिला सतना में 26 अगस्त 2022 को जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सतना जिले के पड़ोसी जिला रीवा में अफ्रीकन स्वाईन फ्लू के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुये रीवा जिले में लागू दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत जिले की सीमाओं में शूकर (सुअर) का परिवहन एवं जिले के अंदर सुअर मांस के विक्रय प्रतिबंधित किये जाने के दृष्टिगत सतना जिले में भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

जारी आदेशानुसार सतना जिले के समस्त सुअर पालक, उप संचालक पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें तथा आयुक्त नगर पालिक निगम सतना, सुअरों की साफ-सफाई एवं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना सुनिश्चित करेंगें। इसी प्रकार सतना जिले की सीमा के बाहर सुअर एवं सुअरों के परिवहन तथा जिले के अंदर सुअर मांस की दुकानों में मांस विक्रय को तत्काल प्रतिबंधित कर दिया है। पूर्व से संक्रमित सुअरों को सामान्य स्वस्थ्य सुअरों से पृथक रखे जाने तथा इन संक्रमित सुअरों का विक्रय, परिवहन या खाद्य मांस के रूप में प्रयोग करने को प्रतिबंधित किया गया है।

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