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*जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक/पढ़ें पूरी ख़बर ताकि जाने क्या है सच*

पन्ना जिला मध्य प्रदेश

*जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक/पढ़ें पूरी ख़बर ताकि जाने क्या है सच*
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(पढ़िए जिला पन्ना ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार नायक की रिपोर्ट)

आगामी दिनों में सभी धार्मिक त्यौहारों को शांति और आपसी सद्भाव एवं भाई चारे के साथ कानून व्यवस्था का पालन कर मनाने के उद्देश्य से गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री संजय कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में आगामी त्यौहारों की तैयारी और रूपरेखा के संबंध में चर्चा कर सर्वसमाज की भागीदारी से त्यौहार मनाने की अपील की गई। सदस्यों से जरूरी सुझाव भी प्राप्त किए गए।

कलेक्टर श्री मिश्र ने कहा कि 10 जुलाई को ईदुज्जुहा और 9 अगस्त को मोहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके अलावा रक्षाबंधन और जन्माष्टमी त्यौहार भी मनाया जाएगा। इसलिए सभी त्यौहारों को शांति-सद्भाव के साथ मनाएं। इस दौरान किसी भी भ्रामक जानकारी से बचने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन और अधिनियम के तहत ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें। इस दौरान साउण्ड की निर्धारित डेसीबल की सीमा का भी ध्यान रखें। समिति के सदस्यों से प्रशासन का सहयोग करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि त्यौहारों की आयोजन समितियां कार्यक्रम स्थल की सूची और पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर पुलिस थाना में अनिवार्य रूप से दें। साथ ही जुलूस और मार्ग की सूचना के बारे में भी अवगत कराएं। साथ ही वॉलेंटियर भी तैनात करें। संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, पानी और चिकित्सा व्यवस्था सहित सभी मूलभूत व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित किया गया।

सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी शेयर न करें
कलेक्टर ने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ करें तथा किसी भी स्थिति में भ्रामक जानकारी शेयर न करें। इसके साथ ही कानूनी रूप से विधि विरूद्ध कृत्य न करें और न ही गैर कानूनी गतिविधियों का हिस्सा बनें। आपत्तिजनक और साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले और शांति व्यवस्था भंग करने वाले मैसेज को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित न करें। अवांछित पोस्ट अथवा टिप्पणी पर संबंधित के विरूद्ध सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक उन्माद वाले भाषण से बचें। किसी भी अप्रिय स्थिति अथवा सही जानकारी के लिए जिला प्रशासन अथवा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही चुनाव की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने और धारा 144 निषेधाज्ञा लागू रहने के कारण बगैर अनुमति के जुलूस अथवा रैली इत्यादि का आयोजन प्रतिबंधित है। कलेक्टर ने कहा कि त्यौहार आपसी समझ बढ़ाने का माध्यम भी है। इसलिए नागरिकों की सहभागिता और सबकी भागीदारी से त्यौहार मनाएं।

पुलिस अधीक्षक श्री मीणा ने कहा कि त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था कायम करने में सहयोग करें। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि त्यौहार के दौरान आवागमन मार्ग बाधित न हो और सड़क के एक ही तरफ साज-सज्जा की जाए। समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। सभी सदस्यों से धार्मिक स्थानों पर कैमरा लगवाने और सुरक्षित तरीके से त्यौहार मनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस की सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रहेेगी।

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