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*नगरीय निकाय अनूपपुर के लिए ईव्हीएम मशीनों का द्वितीय रेण्डमाईजेशन सम्पन्न*

अनुपपूर जिला मध्य प्रदेश

सभी अभ्यर्थी निर्वाचन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें – कलेक्टर

नगरीय निकाय अनूपपुर के लिए ईव्हीएम मशीनों का द्वितीय रेण्डमाईजेशन सम्पन्न

जिपं. सीईओ व एटीओ ने दी निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी

रिपोर्टर – (संभागीय ब्यूरो चीफ के साथ अनुपपूर जिला से ब्यूरो चीफ विकास सिंह राठौर की रिपोर्ट)

अनूपपुर/28 जून 2022/

नगरीय निकाय अनूपपुर के वार्ड क्र. 01 से 15 तक के अभ्यर्थियों व उनके प्रतिनिधियों के समक्ष नगरीय निकाय अनूपपुर के 27 मतदान केन्द्रों तथा रिजर्व ईव्हीएम का द्वितीय रेण्डमाईजेशन कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफीसर सोनिया मीना व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुभाष चन्द्र ठाकरे, निर्वाचन कार्यालय के संजय निगम, कौशलेन्द्र सिंह आदि की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।
इस मौके पर अभ्यर्थियों को कलेक्टर सोनिया मीना ने आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने तथा आवश्‍यक अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करने की अपील की।

उन्होंने अभ्यर्थियों तथा अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने व दिशानिर्देश के अनुरूप ही कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की गई। उन्होंने निर्वाचन लड़ने वाले लोगों से अपेक्षा की कि वह निर्वाचन व्यय, लेखा संधारण व प्रस्तुति के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित तिथियों पर प्रोफार्मा अनुसार निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, नगद रजिस्टर, निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर, शपथ आदि के कार्य को पूरी मुस्तैदी से सम्पादित करेंगे। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता के सामान्य आचरण, वाहनों के उपयोग, सभाएं एवं जुलूस के संबंध में जानकारी देते हुए पालन की अपेक्षा व्यक्त की।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत ने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय लेखे के अनुरूप जानकारी का संधारण रजिस्टर में करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि पोस्टर, बैनर, पम्पलेट आदि में मुद्रक, प्रकाषक के नाम के साथ ही प्रसार संख्या का उल्लेख होना आवश्‍यक है। उन्होंने आवश्‍यक अनुमति प्राप्त करने के संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान किया।

निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में सहायक पेंशन अधिकारी ने निर्वाचन व्यय लेखे के रखरखाव के लिए रजिस्टर प्रोफार्मा क, नगद रजिस्टर के प्रोफार्मा ख व बैंक रजिस्टर के प्रोफार्मा ग के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय अनूपपुर के लिए अभ्यर्थियों के निर्वाचन लड़ने के लिए व्यय सीमा 1 लाख तक की निर्धारित है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय लेखे के टीम द्वारा निरीक्षण की तिथि तय की गई है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी व्यय लेखे की जानकारी का निरीक्षण निर्धारित तिथियों में टीम के समक्ष कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने, दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रखरखाव आदि के संबंध में विस्तार से मार्गदर्शन किया तथा अभ्यर्थियों या उनके उपस्थित प्रतिनिधियों के प्रश्‍नों का शंका समाधान किया।

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