*जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावशील*
पन्ना जिला मध्य प्रदेश

*जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावशील*
(पढ़िए पन्ना जिला से ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार नायक की रिपोर्ट)
मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला पन्ना में जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार मिश्र ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन तथा अशांति, अव्यवस्था तथा किसी भी तरह की बाधाओं के निवारण के उद्देश्य से पन्ना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए धारा 144 प्रभावशील कर दी है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय अथवा घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, पिस्टल, तमंचा, भाला, बल्लम, तलवार, बरछी, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री लेकर घर से बाहर नहीं निकलेगा। शासकीय एवं निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त चुनाव अथवा मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी तथा सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस, एसएएफ, होम गार्ड तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं बैंकों के सुरक्षा गार्डों पर भी आदेश लागू नहीं होेगा।
धारा 144 प्रभावशील रहने की अवधि मंें किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा सशस्त्र जुलूस निकालने, आपत्तिजनक नारे लगाने और आपत्तिजनक पोस्टर अथवा सामग्री वितरित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति या राजनैतिक दल द्वारा मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, तहसील, ब्लाॅक, अनुविभागीय अधिकारी अथवा जिला कार्यालय के परिसर के बाहर किसी प्रकार की भीड़, जनसमूह एकत्रित करने सहित किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव अथवा नारेबाजी पर भी रोक रहेगी। सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बगैर राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस, रैली इत्यादि नहीं की जाएगी। इसी तरह धार्मिक संस्थान, अस्पताल, विद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाओं और सायलेंट जोन या उसके आस-पास आमसभा अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा।
रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी स्थिति में लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र किसी भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेंज, न्यायालय, शिक्षण संस्था तथा छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर चलाया अथवा चलवाया नहीं जा सकेगा। सभी अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना जरूरी है। यह आदेश आगामी 2 माह तक पन्ना जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा तथा आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।