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*भोपाल कलेक्टर निर्देशानुसार रेस्टोरेंट्स एवं भोजनालय में निरीक्षण के दौरान गंदगी में खाना बनाने एवं रखने वाले मालिक एवं संचालक पर (FIR) दर्ज*

जिला भोपाल मध्य प्रदेश

*भोपाल कलेक्टर निर्देशानुसार रेस्टोरेंट्स एवं भोजनालय में निरीक्षण के दौरान गंदगी में खाना बनाने एवं रखने वाले मालिक एवं संचालक पर (FIR) दर्ज*

(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)

खाद्य पदार्थ के सेम्पल जाँच के लिए भेजे गए – कोटपा एक्ट में भी जिला प्रशासन की कार्रवाई

मध्य प्रदेश के जिला भोपाल कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया के निर्देश पर सोमवार को अनुविभागीय अधिकारी गोविंदपुरा श्री मनोज वर्मा एवं खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारियों के नेतृत्व में करोंद चौराहा स्थित खाद्य प्रतिष्ठान सैनी रेस्टोरेंट एन्ड भोजनालय का निरीक्षण किया गया। प्रतिष्ठान में सर्वत्र गन्दगी व्याप्त होना पाया गया। समोसे, जलेबी परोसे जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ गंदगी के बीच खुले पत्रों में रखे होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री भोजराज सिंह धाकड़ द्वारा गुणवत्ता में संदेह होने के कारण गुलाब जामुन, मीठी चटनी तथा कढ़ी के नमूने लिये गये। अत्यंत अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करना पाये जाने पर प्रतिष्ठान मालिक गीता प्रसाद सैनी और मोके पर संचालक संतोष पाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269 के अंतर्गत प्राथमिकी थाना निशातपुरा में दर्ज कराई गई है एवं प्रतिष्ठान को सील किया गया है।

इसके साथ ही मैसर्स सैनी रेस्टोरेंट पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत तम्बाकू युक्त उत्पाद का विक्रय संधारण किए गए सिगरेट एवं तम्बाकू के अन्य उत्पाद के लिए तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा (6) के अंतर्गत जुर्माना भी लगाया जाएगा। मैसर्स सैनी रेस्टोरेंट में 2 नग घरेलू सिलेण्डर का कमर्शियल उपयोग करते पाए जाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री एल.एस.गिल द्वारा जप्ती की गई। मैसर्स सैनी रेस्टोरेंट में एक बाल श्रमिक भी काम करने की सूचना पर भी कार्रवाई हुई जिस पर श्रम विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया और तीन दिवस में जवाब देने के निर्देश दिये गए हैं।

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