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*जिला उमरिया में नेशनल लोक अदालत का किया गया आयोजन 14 मई को लोक अदालत का अधिक से अधिक नागरिक उठा सकते हैं लाभ*

उमारिया जिला मध्य प्रदेश

*जिला उमरिया में नेशनल लोक अदालत का किया गया आयोजन 14 मई को लोक अदालत का अधिक से अधिक नागरिक उठा सकते हैं लाभ*

(पढ़िए जिला उमरिया से क्राइम ब्यूरो चीफ किशन विश्वकर्मा की रिपोर्ट)

जिला न्यायाधीश , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्रेसवार्ता संपन्न
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को
लोक अदालत का अधिक से अधिक नागरिक लाभ उठाएं

मध्य प्रदेश जिला उमरिया – नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 14 मई को किया गया है। इस हेतु एडीआर सेंटर भवन जिला न्यायालय उमरिया में जिला न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संगीता पटेल की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया ने प्रिलिटिगेशन के प्रकरण जैसे विद्युत कर, जलकर एवं संपत्तिकर के प्रकरणों में शासन द्वारा दी जाने वाली छूट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत साथ ही ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। यह छूट समस्त घरेलू कृषि एवं 05 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भारत तक औद्योगिक कनेक्शनों में दी जाएगी। म०प्र० पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत एवं ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

नगर पालिका से संबंधित प्रकरणों में संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट तथा ऐसे कर तथा अधिभार की राशि 1,00,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट एवं जल उपभोक्ता प्रभार / जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट के साथ ऐसे अधिभार जिनमें राशि 50,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट आदि प्रदान किया जावेगा। उक्त छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। जिला न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया द्वारा समस्त पक्षकागण एवं स्थानीय नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से लोक अदालत का लाभ उठाये।

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