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*अमरपाटन न्यायालय में जज ने आरोपी पति पत्नी को हत्या के जुर्म में सुनाई आजीवन कारावास की सजा*

तहसील अमरपाटन जिला सतना मध्य प्रदेश

*अमरपाटन न्यायालय में जज ने आरोपी पति पत्नी को हत्या के जुर्म में सुनाई आजीवन कारावास की सजा*

(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)

महेश पटेल के हत्यारों को, मिली आजीवन कारावास

मध्य प्रदेश सतना जिला तहसील रामनगर में विगत दिनों पहले दिनांक 29 दिसम्बर 2020 को ग्राम बम्हनाड़ी निवासी महेश पटेल की हत्या में शामिल, पति पत्नी को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन अजीत कुमार तिर्की की अदालत ने, भारतीय दंड संहिता 302, धारा 34, 1860 एवं 25 (2) आयुध अधिनयम के अंतर्गत रामनगर बम्हनाड़ी निवासी 40 वर्षीय सज्जू उर्फ खज्जू कोल एवम उसकी पत्नी ऊषा कोल को रामनगर थाना अंतर्गत अपराध क्रमांक 22/2020,के अनुसार, एवम मध्य प्रदेश शाशन की तरफ से लोक अभियोजक उमेश शर्मा की पैरवी में कारित अपराध पर धारदार फर्शी से, हत्या का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा एवम पांच हज़ार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया, गया।

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