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*वन सीमा के 250 मीटर की परिधि में आने वाले प्रकरणों को नही मिली अनुमति*

शहडोल जिला मध्य प्रदेश

वन सीमा के 250 मीटर की परिधि में आने वाले प्रकरणों को नही मिली अनुमति

रिपोर्टर – संभागीय ब्यूरो चीफ

शहडोल/18 जनवरी 2022/

कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा की अध्यक्षता में आज कमिश्नर कार्यालय के सभागार में वन सीमा के 250 मीटर की परिधि में आने वाले खनिज खदानों की स्वीकृत हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल, कलेक्टर शहडोल वंदना वैद्य, वन मण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल, क्षेत्र संचालक बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया एवं खनिज अधिकारी शहडोल शामिल हुए।

बैठक में कलेक्टर शहडोल द्वारा विशनपुरवा रेत खदान, ग्राम सेमरा तहसील गोहपारू रेत खदान ग्राम अमझोर तहसील गोहपारू रेत खदान, ग्राम अंकुरी रेत खदान, ग्राम पडरिया, ग्राम सोनुपरा, ग्राम खैरवना रेत खदानों में वन्य प्रणियों के कारीडोर प्रभावित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में उत्खनन की अनुमति नही दी जाएगी। इसी प्रकार ग्राम खैरवना ग्रेनाइट खदान एवं ग्राम भमरहा मंे खनिज पत्थर स्टॉक भण्डारण की भी अनुमति चाही गई थी जिसे समिति ने सर्वसम्मति से अनुमति दिये जाने योग्य नही पाया।

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