Breaking Newsअन्य राज्यआगराइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डगोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादफैजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमेरठमैनपुरीयुवाराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊविदिशासतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम

*कोविड-19 रोकथाम हेतु सेक्टर अधिकारी की लगाई ड्यूटी*

शहडोल जिला मध्य प्रदेश

कोविड-19 रोकथाम हेतु सेक्टर अधिकारी की लगाई ड्यूटी

रिपोर्टर – संभागीय ब्यूरो चीफ

शहडोल/6 जनवरी 2022/

जिले में कोरोना महामारी के संक्रमण प्रसार को रोकने एवं लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं उसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर वंदना वैद्य के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रोम के पॉजिटिव केसेस तथा एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी तथा तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत कोविड-19 की रोकथाम के हेतु महामारी नियंत्रण अधिनियम 1987 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारत सरकार गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन सेक्टर अधिकारियों की उनके कार्य क्षेत्र अंतर्गत ड्यूटी लगाई है।

जारी आदेश के अनुसार सेक्टर अधिकारी डिस्टिक रजिस्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी शहडोल अभय सिंह जिनका मोबाइल नंबर-8463822980, जिला आबकारी अधिकारी सतीश कश्यप जिनका मोबाइल नंबर-9424906847, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहडोल ए.बी. निगम जिनका मोबाइल नंबर-9993458842, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं शहडोल डॉ. बी.बी.एस. चौहान इनका मोबाइल नंबर-9425430697, उपसंचालक मत्स्य शहडोल एस.एस. परिहार जिनका मोबाइल नंबर-9301102243, सहायक कृषि यंत्री शहडोल रितेश कुमार पयासी जिनका मोबाइल नंबर-8839208242, जिला योजना अधिकारी शहडोल डी.पी. अहिरवार जिनका मोबाइल नंबर-8085038333, परियोजना अधिकारी शहरी महिला एवं बाल विकास शहडोल आनंद अग्रवाल जिनका मोबाइल नंबर-9425809597, नगर निवेश शहडोल नागेश पेंड्रों जिनका मोबाइल नंबर- 9981041013 एवं प्रभारी जिला प्रबंधक राष्ट्रीय आजीविका मिशन शहडोल विष्णु कांत विश्वकर्मा जिनका मोबाइल नंबर-8349901722 की ड्यूटी लगाई गई है। साथ में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि वे प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने पर उनके अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को निर्धारित कार्य क्षेत्र में भ्रमण करते हुए सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, को निर्देशित करें।

उन्होंने कहा है कि समस्त सेक्टर अधिकारी अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत अपने वाहनों में पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से मास्क नहीं पहनने वाले नागरिकों को जागरूक करेंगे और पालन नहीं करने पर अधिकतम 200 रुपए का जुर्माना अधिरोपित कर विधिवत वसूली एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में स्थित मार्केट, मॉल के संचालक तथा दुकान लगाने वाले दुकानदार जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे हैं, का प्रवेश वर्जित करेंगे एवं अन्य प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के संचालकों “नो मास्क-नो सर्विस” एवं “नो वैक्सीन-नो सर्विस” का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से होगा।

Related Articles

Back to top button