*नेशनल लोक अदालत में समझाइश के बाद पति-पत्नी साथ रहने हेतु हुए राजी*
शहडोल जिला मध्य प्रदेश

नेशनल लोक अदालत में समझाइश के बाद पति-पत्नी साथ रहने हेतु हुए राजी
संवाददाता – चंद्रभान सिंह राठौर संभागीय ब्यूरो चीफ
शहडोल/11 सितंबर 2021/
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के मार्गदर्शन में शहडोल के न्यायालयों में
लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं पूर्ववाद के मामलों के निराकरण के लिये नेशनल लोक अदालत दिन शनिवार दिनांक 11 सितम्बर 2021 को आयोजित की गयी।
नेशनल लोक अदालत में कुटुम्ब न्यायालय के अथक प्रयास द्वारा दुर्गा बसोर बनाम शनि बसोर के मध्य पारिवारिक पति-पत्नी के विवाद का समझौते के द्वारा अंत हो गया। दुर्गा बसोर पति श्री शनि बसोर का विवाह 2011 में हुआ था एवं 10 माह से दोनों अलग रहने लगे थे।
कुटुम्ब न्यायालय में गठित खण्डपीठ में समझाईश के बाद पति-पत्नी़ खुशी-खुशी साथ रहने को तैयार हुये व माननीय न्यायालय के समक्ष एक-दूसरे को फूलों का हार पहनाया व न्यायालय से उन्हें एक साथ खुशी-खुशी विदा किया गया।
इसके अतिरिक्त किरण शुक्ला बनाम संजय शुक्ला के मध्य भरण-पोषण की रूपये 1,07,000/- राशि बकाया थी जिसमें पिछली पेशी के द्वारा रूपये 15,000/- राशि दे दी गयी थी एवं आज दिनांक 11.09.2021 को रूपये 35,000/- राशि दे कर किरण शुक्ला द्वारा प्रकरण सहमति के साथ राजीनामा कर प्रकरण समाप्त किया गया। साथ ही कुटुम्ब न्यायालय में लंबित श्यामकली बनाम युगल किशोर जो कि मां बेटे है, को भरण पोषण 125 (3) के तहत उनके बेटे द्वारा प्रति माह रूपये 7,500/- राशि दी जानी थी जो कि नही दी गई एवं कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अथक प्रयास द्वारा उभयपक्ष को समझाने के बाद दोनो मां-बेटे साथ रहने को राजी हो गये एवं भरण-पोषण का प्रकरण दोनो की सहमति से समाप्त कर दिया गया।