*वैध अनुज्ञप्ति के बिना कीटनाशकों का भण्डारण पाए जाने पर अर्थदण्ड अधिरोपित*
अनुपपुर जिला मध्यप्रदेश

वैध अनुज्ञप्ति के बिना कीटनाशकों का भण्डारण पाए जाने पर अर्थदण्ड अधिरोपित
संभागीय ब्यूरो चीफ चन्द्रभान सिंह राठौर कि कलम से
अनूपपुर / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सोनिया मीना ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना कीटनाशकों का भण्डारण पाए जाने पर /मेसर्स-भाईलाल राठौर, भाईलाल बीज भण्डार, सब्जी मण्डी अनूपपुर, /मेसर्स राजकुमार पटेल, लक्ष्मी बीज भण्डार, शंकर मंदिर तिराहा बस्ती रोड अनूपपुर एवं /मेसर्स रामलाल पटेल, शुभ बीज भण्डार, अमरकंटक रोड अनूपपुर को कीटनाशी अधिनियम, 1968, 29 (1) (सी), 29(3) (i) में दिये गये प्रावधान अनुसार 10000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। आपने विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि 13 अगस्त 2021 तक अर्थदण्ड की राशि शासकीय मद-0401-00-800-कृषि विविध एवं अन्य प्राप्तियां में जमा करें। साथ ही कृषि आदान व्यापार करने हेतु आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन 13 अगस्त 2021 तक संबंधित लोक सेवा केन्द्र में ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में अर्थदण्ड जमा कर चालान की प्रति एवं लायसेंस हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने पर वैधानिक/न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।
विदित हो कि विकासखण्ड जैतहरी के बीज, उर्वरक तथा कीटनाशी निरीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा /मेसर्स-भाईलाल राठौर, भाईलाल बीज भण्डार, /मेसर्स राजकुमार पटेल, लक्ष्मी बीज भण्डार एवं मेसर्स रामलाल पटेल, शुभ बीज भण्डार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्थाओं के पास वैध अनुज्ञप्ति के बिना कीटनाशकों का भण्डारण पाया गया। इस संबंध मे विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा लायसेंस लेने हेतु निर्देशित किया गया था। विक्रेताओं द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया गया, विक्रेताओं का उत्तर संतोषजनक नहीं होने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।