*11 सितम्बर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक आदालत लोक आदालत में धन और समय की बचत होती है – अपर सत्र न्यायाधीश*
शहडोल जिला मध्यप्रदेश

11 सितम्बर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक आदालत
लोक आदालत में धन और समय की बचत होती है – अपर सत्र न्यायाधीश
संभागीय ब्यूरो चीफ चन्द्रभान सिंह राठौर कि कलम से
शहडोल / शहडोल जिला सत्र एवं न्यायालय से शहडोल जिले के अन्य न्यायालयों में 11 सितम्बर 2021 को राष्ट्रीय लोक आदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक आदालत, जलकर, विद्युत, बीमा, बैंक, दूरसंचार सहित अन्य मामलों का निराकरण समझौते के अनुसार किया जाएगा। अपर सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ए.के. त्रिपाठी ने दिन सोमवार दिनांक 2 अगस्त 2021 को आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि, 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक आदालत के लिए खण्डपीठों का गठन किया जाएगा तथा खण्डपीठों में भी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि समझौते के आधार जो विवाद लोखक आदालत में निराकृत किये जाते है न्याय शुल्क की छूट मिलती है तथा न्यायालय से भी मान्यता प्राप्त हो जाती है। उन्होंने शहडोल जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि 11 सितम्बर 2021 को आयोजित होने वाले लोक आदालत में अपनें जल, नल, विद्युत, बैंक, बीमा सहित अन्य प्रकरणों का निराकरण करवाएं।




