Breaking Newsअन्य राज्यआगराआर्टिकलइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डएटागोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादफैजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमेरठमैनपुरीयुवाराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊसतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम

*कलेक्टर ने किया कोरोना कर्फ्यू का नया आदेश, विवाह में सिर्फ 10 लोग होंगे शामिल*

शहडोल जिला मध्य प्रदेश

कलेक्टर ने किया कोरोना कर्फ्यू का नया आदेश, विवाह में सिर्फ 10 लोग शामिल

शहडोल / डॉ. सत्येंद्र सिंह जिला कलेक्टर शहडोल ने दिनगुरुवार दिनांक 29 अप्रैल 2021 क्रमांक 3019/री. ए. डी. एम./2021 को आदेश जारी किया है कि COVID-19 कोरोना वायरस संक्रमण पुनः तेजी से फैल रहा है। शहडोल जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में म.प्र. शासन, गृह विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 35 09/2020/दो/सी-2, भोपाल दिनांक 12 अप्रैल 2021 दवारा दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 22-04-2021 को क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में ली गई। बैठक में लिए गये निर्णय एवं म.प्र. शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 199/री. ए. डी. एम. 2021 आदेश दिनांक 22-04-2021 द्वारा संपूर्ण शहडोल जिले के लिए कोरोना कर्फ्यू / लॉकडाउन लागू किया गया है। उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

1. विवाह /अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।

2. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर शेष किसी भी कार्य के लिए व्यक्तियों को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। अर्थात ग्राम के व्यक्ति ग्राम में ही रहेगें एवं शहर के व्यक्ति शहर में ही रहेंगे। 3 अनावश्यक रूप से घूम रहे दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम,

मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

4. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/199/री.ए.डी.एम./2021 आदेश दिनांक 22-04-2021 की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी। उप-संचालक, जन संपर्क जिला शहडोल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को समाचार के रूप में

समाचार पत्रों में तथा रेडियों व दूरदर्शन माध्यम से जन सामान्य/संबंधितों को अवगत कराया जाय। यदि कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं COVID-19 प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, The Madhya Pradesh Epidemic Disseases, COVID 19 Regulation 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा शासन के अन्य सुसंगत

प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी समस्त जिला शहडोल कोरोना कर्फ्यू के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ इस आदेश का प्रचार-प्रसार ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश दिन गुरुवार दिनांक 29 अप्रैल 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

डॉ. सतेन्द्र सिंह ) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शहडोल (म.प्र.) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल (म.प्र.)

Related Articles

Back to top button