थाना अयोध्यानगर पुलिस ने 02 मकान मालिकों के खिलाफ किरायेदारों का सत्यापन नही होने पर एफआईआर दर्ज
भोपाल जिला मध्य प्रदेश

// प्रेसनोट- थाना अयोध्यानगर भोपाल //
थाना अयोध्यानगर पुलिस ने 02 मकान मालिकों के खिलाफ किरायेदारों का सत्यापन नही होने पर एफआईआर दर्ज
(पढ़िए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज हलचल आज की सच्ची खबरें)
मध्य प्रदेश जिला भोपाल के अंतर्गत अयोध्या नगर थाना पुलिस ने कर्मचारियों तथा किरायेदारों की जानकारी पुलिस को दिये जाने हेतु जारी किया गया था पुलिस आयुक्त भोपाल द्वारा धारा 163 BNSS अंतर्गत आदेश।
आदेश के पालन में थाना क्षेत्रांतर्गत अयोध्यानगर पुलिस द्वारा किरायेदारों का वेरीफिकेशन, चरित्र सत्यापन, बदमाशों की निगरानी तथा पेट्रोलिंग व्यवस्था को तैनात कर की जा रही सतत् चैंकिंग।

क्षेत्र के रिहायसी इलाके में किरायेदारों का वेरीफिकेशन एवं आगंतुको की चैकिंग कर किरायेदारों की सूचना नही देने वाले मकान मालिकों पर की जा रही है कार्यवाही ।
एन सेक्टर में 02 मकान मालिकों पर किरायेदारो की सूचना नही दिये जाने के कारण की गई कार्यवाही।
विवरण- नगरीय क्षेत्र भोपाल में कानून व्यवस्था सूनिश्चत करने, आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम एवं संदिग्धों की पतारसी एवं पहचान हेतु
संस्थानों द्वारा अपने कर्मचारी एवं मकान मालिको द्वारा किरायेदारों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने या पुलिस थाने में अनिवार्य रुप से दिये जाने हेतु
भोपाल पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा धारा 163 बीएनएसएस के तहत आदेश जारी किये गये थे, जिसका प्रसारण थाने स्तर तथा प्रेस-मीडिया के माध्यम से भी किया गया था।
उक्त आदेश के पालन हेतु अति. पुलिस आयुक्त श्री अवधेश गोस्वामी एवं पुलिस उपायुक्त जोन-2 श्री संजय अग्रवाल द्वारा लगातार दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे थे

जिनके पालन में अति. पुलिस उपायुक्त श्री महावीर सिंह मुजाल्दे के सतत् पर्यवेक्षण एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्री अक्षय चौधरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महेश लिल्हारे के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में लगातार संदिग्धों एवं किरायेदारों की चैकिंग की जा रही थी।
जिसमें चैकिंग के दौरान 02 मकान मालिकों 01. हरिसिंह यादव निवासी एन-सेक्टर तथा 02. मनोज कुमार गुप्ता निवासी एन-सेक्टर अयोध्यानगर द्वारा अपने मकान में निवासरत् किरायेदारों की सूचना पोर्टल या थाने पर नही दिये जाने के कारण उक्त जारी आदेश के उल्लंघन कर धारा 223 बीएनएस अंतर्गत अपराध करना पाया जाने से दोनो मकान मालिको पर क्रमशः अप.क्र. 472/24 धारा 223 बीएनएस तथा अप.क्र. 473/24 धारा 223 बीएनएस पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया है।
सराहनीय भूमिका- थाना प्रभारी महेश लिल्हारे, उनि विजय सिंह, सउनि अनिल साहू, प्रआर 2670 जगदीश तिवारी, प्रआर 860 मनीष मिश्रा, प्रआर 1177 अमित व्यास, आर. 3615 राजेन्द्र साहू तथा म.आर. 502 अपर्णा की सराहनीय भूमिका रही।




