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जिला कलेक्टर ने पटाखा दुकानों से अनुज्ञप्‍ति की शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के दिए गए निर्देश

जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

जिला कलेक्टर ने पटाखा दुकानों से अनुज्ञप्‍ति की शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के दिए गए निर्देश

(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)

मध्य प्रदेश जिला कटनी में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर दीपक सक्‍सेना ने एक आदेश जारी कर दीपावली के त्‍यौहार के दौरान जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, नगर पुलिस अधीक्षकों एवं उप पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र के स्‍थायी एवं अस्‍थायी पटाखा संग्रहण एवं विक्रय एवं आतिबाजी विनिर्माण तथा विफोटक मैग्‍जीन स्‍थलों का निरीक्षण कर अनुज्ञप्‍तिधारियों से विस्‍फोटक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है।

श्री सक्‍सेना ने इन अधिकारियों से कहा है कि निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा शासन द्वारा जारी नियमों का उल्‍लंघन व अनियमित्‍ता पाये जाने पर अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध विस्‍फोटक अधिनियम-1884, विस्‍फोटक पदार्थ नियम-1908 तथा विस्‍फोटक नियम-2008 के तहत दंडात्‍मक कार्यवाही की जाये।

श्री सक्‍सेना ने कानून व्‍यवस्‍था एवं परिस्थिति को ध्‍यान में रखते हुए

ऑनलाइन एलएसडीए मॉड्यूल से ही अस्‍थायी अनुज्ञप्ति जारी करने अथवा नवीनीकरण करने की हिदायत भी दी है। उन्‍होंने जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए

दीपावली त्‍यौहार के दौरान मध्‍यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदंडो के अनुसार पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्‍फुटन और आतिशबाजी के प्रयोग के संबंध में व्‍यवसायियों एवं आम जनों को अपने स्‍तर से चेतावनी जारी करने भी कहा है।

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