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जिला कलेक्टर ने अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर के संचालक पर लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

जिला कलेक्टर ने अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर के संचालक पर लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)

मध्य प्रदेश जिला जबलपुर में कलेक्टर अवैध गैस के संचालक के खिलाफ लगाया ₹10000 का जुर्माना एवं जप्त सिलेंडरों एवं सामग्री की राशि भी जमा कराने के निर्देश.
अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का संचालन करने के कलेक्टर न्यायालय में चल रहे दो अलग-अलग प्रकरणों में कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने फैसला देते हुये

एक सेंटर के संचालक पर दस हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है तथा अर्थदंड की राशि के साथ जप्त की गई सामग्री की कीमत 9 हजार 548 रुपये भी शासन के खाते में जमा करने के आदेश दिये हैं ।

वहीं दूसरे प्रकरण में जप्त किये गये तीन घरेलू रसोई गैस सिलेंडर, दो रबर पाईप, चार नोजल, दो इलेक्ट्रिक मोटर, दो इलेक्ट्रिक तौल कांटा तथा दो अमानक रेग्युलेटर को शासन के पक्ष में अधिहरित एवं राजसात करने का आदेश पारित किया है।

अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर के ये दोनों प्रकरण कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे।

इन दोनों अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर को खाद्य अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जाँच के दौरान पकड़ा गया था ।

इनमें से मदन महल लिंक रोड पर संचालित सेंटर पर जाँच के समय कम्प्रेशर एवं नोजल पाइप से ऑटो रिक्शा में गैस की रिफिलिंग की जा रही थी

इस सेंटर में शटर के अंदर चार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी पाये गये थे।

नसीमाबाद जाकिर हुसैन वार्ड निवासी मोहम्मद साजिद द्वारा संचालित इस अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर की आकस्मिक जाँच 11 अक्टूबर 2023 को की गई थी । इस प्रकरण में एक ऑटोरिक्शा को भी जप्त किया गया था।

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस प्रकरण में आदेश देते हुये अनावेदक पक्ष से 10 हजार रुपये का अर्थदंड अधिपरोपित कर जप्तशुदा सिलेंडर एवं अन्य सामग्री की कीमत 9 हजार 548 रुपये भी शासन के खाते में एक माह के भीतर जमा कराने के निर्देश जिला आपूर्ति नियंत्रक को दिये हैं ।

आदेश में कहा गया है कि एक माह के भीतर यदि अनावेदक द्वारा यह राशि जमा नहीं की जाती है तो जप्तशुदा ऑटो रिक्शा को बाजार में विक्रय कर सम्पूर्ण राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा कराई जाये।

अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का दूसरा प्रकरण नरसिंग वार्ड मदनमहल स्थित पवन पुत्र स्नैक्स कार्नर में संचालित अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का था ।

खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सुनील गुप्ता पिता सोहन गुप्ता द्वारा संचालित इस सेंटर की आकस्मिक जाँच एक मई 2024 को की गई थी। जॉच के दौरान इस अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर तीन घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पाये गये थे

इसके अलावा यहाँ दो रबर पाईप, चार नोजल, दो इलेक्ट्रिक मोटर, दो इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा एवं दो अमानक रेग्युलेटर भी पाये गये थे । जाँच के दौरान पाई गई इन सभी सामग्री को जप्त कर लिया गया था।

इस प्रकरण में कलेक्टर ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर सहित सभी जप्तशुदा सामग्री को शासन के हित में अधिहरित एवं राजसात करने के आदेश दिया है तथा इनका उचित निराकरण कर जिला आपूर्ति नियंत्रक को शासन के खाते में राशि जमा कराने के निर्देश दिये हैं।

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