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जिला भोपाल कलेक्टर के निर्देशानुसार शासकीय नाले की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

भोपाल जिला मध्य प्रदेश

जिला भोपाल कलेक्टर के निर्देशानुसार शासकीय नाले की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)

शासकीय नाले की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया

मध्य प्रदेश जिला भोपाल कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही निरंतर जारी हैं।

इसी क्रम में एसडीएम गोविन्‍दपुरा श्री रवीश श्रीवास्‍तव द्वारा अवैध कालोनी के विरूद्ध कार्यवाई की गई।

मंगलवार को ग्राम हताईखेडा स्थित खसरा क्रमांक – 201/154 मद शासकीय नाला एवं खसरा क्रमांक – 200/154/200 मद अर्बन सीलिंग तथा मेढे की भूमि आनंद मीणा द्वारा तुलसी टाउनशिप नाम से अवैध कालोनी विकसित कर छोटे – छोटे प्‍लाट काटे जाकर प्‍लाटिंग की जा रही थी

राजस्‍व विभाग, पुलिस एवं नगर निगम द्वारा की गई संयुक्‍त करवाई में अवैध निर्माण हटाया गया

तथा शासकीय भूमि को संरक्षित किया गया।

अनावेदक आनंद मीणा, तुलसी प्रापर्टी डील, पटेल मार्केट, भानपुर, विदिशा रोड भोपाल के विरूद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करायी जा रही है।

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