जिला दतिया मजिस्ट्रेट आदेश जारी केन्द्र के अंदर माचिस, बीडी सिगरेट तम्बाकू, ज्वलनशील पदार्थ मोबाईल कैमरा ले जाना रहेगा प्रतिबंधित
दतिया जिला मध्य प्रदेश

जिला दतिया मजिस्ट्रेट आदेश जारी केन्द्र के अंदर माचिस, बीडी सिगरेट तम्बाकू, ज्वलनशील पदार्थ मोबाईल कैमरा ले जाना रहेगा प्रतिबंधित
(पढिए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की सच्ची खबरें)
मध्य प्रदेश जिला दतिया कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप माकिन ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 3 दिसम्बर 2023 को होने वाली विधानसाभा निर्वाचन 2023 मतगणना को मददेनजर रखते हुए दतिया जिले की राजस्व सीमा के भीतर तथा मुख्यः मतगणना केन्द्र पाॅलीटेक्निक काॅलेज दतिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जो तत्काल प्रभाव से 5 दिसम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेंगे।
कलेक्टर श्री माकिन द्वारा जारी आदेश में कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यार्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टाॅफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र जिसे वह संपूर्ण मतगणना के दौरान प्रर्दशित करेगा। बिना मतगणना केन्द्र के बाहर 200 मीटर की परधि के प्रथम सुरक्षा चक्र में प्रवेश नहीं करेगा। अधिकृत व्यक्ति की सुरक्षा चक्र में केवल पैदल ही प्रवेश करेंगे। किसी भी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति मतगणना के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच/फ्रिस्किंग के बिना प्रवेश नहीं करेंगे।
महिलाओं की सुरक्षा जांच महिला पुलिसकर्मी द्वारा की जाएगी।
कोई भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के अंदर माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, नशीले पदार्थ, जैसे गुटका, बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, लाइटर, अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। किसी भी व्यक्ति को मतगणना केन्द्र के अंदर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के मोबाईल, आईपेड, लेपटाॅप, रिकार्डिंग डिवाइस, कैमरा तथा गेजैस्ट को भी ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
मीडियाकर्मी को यदानिदिष्ट स्थान मीडिया सेंटर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर इनका उपयोग नहीं करेंगे। मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों केा परिसर तक मोबाइल फोन जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही ला सकेंगे।
कोई भी व्यक्ति जो अभ्यार्थी, अभिकर्ता, गणना स्टाॅफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि को गणना हाॅल के बाहर घूमने लगातान बाहर आने-जाने अनावश्यक खड़े रहने, बार्तालाप करने तथा उन्हें अधिकृत गणना हाॅलों के अतिरिक्त अलग-अलग गणना हाॅलों प्रवेश करने की कोशिश करना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को जैसे अभ्यार्थी, गणना अभिकर्ता, गणना स्टाॅफ, मीडिया पर्सन्स इत्यादि को गणना हाॅल में प्रवेश तृतीय सुरक्षा जांच/फ्रिस्किंग के बिना नहीं करेंगे।
गणना हाॅल में अधिकृत कैमरा और वीडियो कैमरा के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति/मीडिया कर्मियों को इन्हें ले जाने की अनुमति नहीं हेागी।
प्रैस कर्मियों को केवल स्टील हाथ कैमरा, बिना स्टेण्ड के ले जाने की अनुमति होगी। लेकिन आॅडिया विजूयल कव्हरेज के दौरान किसी भी मशीन पर फोकस नहीं करेंगे। मीडियाकर्मी एस्कोर्ट आफीसर के साथ बेचेज के अतिरिक्त प्रवेश गणना हाॅल में प्रतिबंधित रहेगा।
मीडियाकर्मी संबधित रिटर्निग अधिकारी द्वारा चिन्हित नियम सीमा के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भ्रमण नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति जैसे अभ्यार्थी, गणना अभिकर्ता, गणना हाॅल में शांति बनाए रखेंगे तथा ऊंची आवाज में बार्तालाप चिल्लाना, नारे लगाना अथवा ताली बजाना पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति जो गणना अभिकर्ता, गणना की प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर किसी भी रूप में वाधित करने का प्रयास नहीं करेंगा और नहीं गणना कर्मियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा या अनावश्यक वार्तालाप करेगा या अपने नियत स्थान को छोड़कर अन्य टेबिल पर जाएगा।
यह गणना अभिकर्ता नहीं बन सकेंगे
18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति केन्द्र एवं राज्य सरकार का मंत्री, नगरपालिका अध्यक्ष, नगरीय निकायों जनपद पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष, केन्द्र या राज्य शासन के सार्वजनिक उद्यमों, काॅपरेशन, शासकीय संस्था का अध्यक्ष अथवा सदस्य, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के पार्टटाइम वर्कर, शासन से मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति
, आंगनवाडी कार्यकर्ता, उचित मूल्य दुकान का डीलर या शासन से अनुदान प्राप्त संस्था का पैरामेडिक हेल्थकेयर स्टाफ या शासकीय सेवक गणना अभिकर्ता नहीं बन सकेगा। कोई भी व्यक्ति जिसे शासकीय सुरक्षा प्राप्त है वह गणना अभिकर्ता नहीं हो सकेगा।
भले ही उसने प्राप्त सुरक्षा को सरेण्डर कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति केा गणना हाॅल में सुरक्षा के साथ या बिना प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल बिना प्रदत्त सुरक्षा के वहीं केन्द्र या राज्य शासन के मंत्री गणना हाॅल में प्रवेश कर सकेंगे जो स्वयं अभ्यार्थी हो। अभ्यार्थी को प्राप्त सुरक्षाकर्मी भी गणना हाॅल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। गणना अभिकर्ता को लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के तहत मतों की गोपनीयता का उल्लघन नहीं करना होगा।
कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के उपरांत बिना संबधित रिर्टनिंग आफीसर की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का विजय जुलूस एवं रैली का आयेाजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल, अभ्यार्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के उपरांत कोई आतिशवाजी, या फटाखें नहीं चलाएगा और नहीं डीजे बजाएगा और नहीं इन कार्यो के लिए किसी को प्रेरित करेगा।