जिले भर में बुजुर्गों एवं दिव्यांग मतदाताओं के घरों में पहुंचकर मतदान कराने वाले दलों को दिया गया प्रशिक्षण
इंदौर जिला मध्य प्रदेश

जिले भर में बुजुर्गों एवं दिव्यांग मतदाताओं के घरों में पहुंचकर मतदान कराने वाले दलों को दिया गया प्रशिक्षण
(पढिए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की सच्ची खबरें)
*विधानसभा निर्वाचन-2023*
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बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के घरों में पहुंचकर मतदान कराने वाले दलों को दिया गया प्रशिक्षण
निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक ने किया प्रशिक्षण का अवलोकन।
मध्य प्रदेश जिला इंदौर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार इंदौर जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को उनके घरों पर पहुंचकर मतदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिये मतदान दलों का गठन किया गया है। इन दलों को आज प्रशिक्षण दिया गया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम होल्कर साइंस कॉलेज में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त श्री आलोक कुमार पाण्डे भी पहुंचे। इन्होंने निर्वाचन प्रशिक्षण का जायजा लिया।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री गौरव बेनल, प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी तथा इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.पी. अहिरवार, प्रशिक्षण के प्रभारी श्री सुदीप मीणा भी मौजूद थे।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 500 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।
इन्हें भारत निर्वाचन आयोग के नियम, निर्देशों, मतदान की प्रक्रिया तथा मतदान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया।
जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं (पीडब्ल्यूडी) को घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिये 109 मतदान दल बनाये गये हैं। साथ ही 18 दल रिजर्व रहेंगे। इस तरह कुल 127 दल गठित किये गये हैं।
जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को घर बैठे मतदान सुविधा डाक मतपत्र के माध्यम से दी जायेगी।
गठित दल चिन्हित उक्त मतदाताओं के घर पहुंचेंगे और पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मतदान की कार्यवाही संपन्न करायेंगे। इस दौरान मत की गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग भी करायी जायेगी। शारीरिक दुर्बलता के कारण स्वयं मतदान करने में सक्षम नहीं है तो उसे वोट डालने के लिये किसी वयस्क व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति दी जायेगी।
यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी की मतदाता निर्भीक होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान कर सके। प्राप्त मतों सुरक्षा के बीच सुरक्षित स्थान पर रखा जायेगा।
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