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*खाद्यान्न हितग्राहियों को प्रदाय नहीं करने पर दो उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज*

इन्दौर जिला मध्य प्रदेश

*खाद्यान्न हितग्राहियों को प्रदाय नहीं करने पर दो उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज*

(पढ़िए मध्य प्रदेश हेङ राजमणि पांडे की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश इंदौर जिले में उपभोक्ताओं को समय पर और पूर्ण गुणवत्ता तथा सही नाप-तोल से खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में की जा रही है। इसी सिलसिले में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न नहीं दिये जाने पर दो उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर के निर्देशन में विगत दिनों खाद्य विभाग के अमले द्वारा दो उचित मूल्य दुकानों की जांच की गई थी। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू ने बताया कि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्रदाय नहीं करने पर महू के यादव मोहल्ला स्थित लोकहित प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं कस्तूरबा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार के विक्रेता पवन यादव एवं सहायक संजय सन्यास के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।

उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग के अमले द्वारा उक्त दोनों संस्थानों की जांच गत 19 मई को कराई गई थी। जांच में विभिन्न अनियमितताएं मिली थी।
जांच के दौरान पाया गया था कि शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता/सहायक द्वारा शासन द्वारा निर्धारित नि:शुल्क राशन को अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है साथ ही राशन वितरण के समय 9 रूपये अवैध वसूली प्रति हितग्राही परिवार की गई।

उक्त दोनों दुकानों का राशन एक साथ रखा पाया गया, जिसकी अनुमति पत्र विक्रेता/सहायक के पास नहीं होना पाई गई। पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से निकलने वाली खाद्यान्न की मात्रा एवं दर की हकदारी पर्ची भी उपलब्ध नहीं कराई जाने, उचित मूल्य दुकान के अंदर स्टॉक एवं मूल्य सूची बोर्ड प्रदर्शित नहीं होने व गरीब पात्र उपभोक्ताओं की सूची, निःशुल्क राशन का बोर्ड प्रदर्शित होना नहीं पाया गया। दुकान विक्रेता/सहायक द्वारा एप्रेन एवं नेम प्लेट नहीं लगाने, विक्रेता द्वारा माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 में कुल 26 हजार 586 रूपये (9 रूपये प्रति हितग्राही परिवार) की अवैध वसूली की गई।

उक्त गंभीर अनियमितताएं पाये जाने से लोकहित प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं कस्तूरबा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार के विक्रेता पवन यादव एवं सहायक संजय सन्यास के विरूद्ध मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश की विभिन्न कंडिकाओं का उल्लंघन करने के फलस्वरूप, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना महू में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी महू श्री शिवसुंदर व्यास द्वारा कराई गई। उक्त संयुक्त कार्यवाही में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारीगण श्री अंकुर गुप्ता एवं श्री राहुल शर्मा आदि शामिल थे।

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