*पेसा एक्ट के प्रति जागरूक करने छात्र-छात्राओं व समितियों ने निकाली रैली*
शहडोल जिला मध्यप्रदेश

जमीन-भू-अर्जन के लिए ग्रामसभा की सहमति जरूरी
पेसा एक्ट के प्रति जागरूक करने छात्र-छात्राओं व समितियों ने निकाली रैली
रिपोर्टर – (संभागीय ब्यूरो चीफ) चंद्रभान सिंह राठौर
शहडोल/8 दिसम्बर 2022/
कलेक्टर वंदना वैद्य के मार्गदर्शन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकारी जिला पंचायत हिमांशु चंद्र के निर्देशन एवं जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पाण्डेय की अगुवाई में आज प्रस्फुटन समिति जरवाही एवं पकरिया, नवांकुर संस्था मातृ शक्ति महिला मण्डल समिति एवं छात्र-छात्राओं द्वारा ग्राम पंचायत पकरिया में पेसा एक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के उददेश्य से जागरूकता रैली निकाली गई।
जागरूकता रैली मंे बताया गया कि पेसा एक्ट पेसा एक्ट यानि पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है। बाजार-मेलों का प्रबंधन ग्रामसभा करेगी तो ग्राम विकास की कार्ययोजना भी वही बनाएगी। जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर किसी गैर जनजाति व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो ग्रामसभा को उसे हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलाने का अधिकार दिया गया है।
ग्रामसभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। भूमि अधिग्रहण के पहले भी सहमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम के व्यक्ति से संबंधित कोई भी प्राथमिक सूचना दर्ज होती है तो इसके सूचना ग्रामसभा को देनी होगी। जमीन- भू-अर्जन के लिए ग्रामसभा की सहमति जरूरी जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया गया।
इस अवसर पर ब्लॉक समन्वयक जन अभियान परिषद आशीष मुखर्जी, अर्जुन सोनी सांसद प्रतिनिधि, मीनू जैन अजय पांडे, लक्ष्मी सोनी, किरण श्रीवास, बद्री प्रसाद साहू प्रधानाध्यापक शिक्षक अर्चना त्रिपाठी, सरिता पेंड्राम आरती बर्मन पुरुषोत्तम सोनी डबल सिंह, राम सिंह, रोहिणी केवट, हीरा सिंह, जगदीश सिंह, राम पांडे बबलू, सिंह दुर्गा, केवट रमेश,केवट, राजेश केवट सहित छात्र – छात्राएं एवं ग्रामीणजन साथ रहे।




