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*सेक्स वर्कर्स का नाम और फोटो मीडिया में छापना प्रतिबंधित*

शहडोल जिला मध्यप्रदेश

सेक्स वर्कर्स का नाम और फोटो मीडिया में छापना प्रतिबंधित

रिपोर्टर – चंद्रभान सिंह राठौर (संभागीय ब्यूरो चीफ)

शहडोल/20 सितम्बर 2022/

माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार पुलिस की रेड के दौरान पकड़ी गई सेक्स वर्कर्स की फोटो और नाम या किसी प्रकार की वीडियो इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करना या प्रसारित करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। उक्त जानकारी देतेे हुए जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल निशा विश्वकर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के अनुसार सेक्स वर्कस का नाम फोटो ग्राफ अथवा वीडियो मीडिया में प्रसारित करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। बैठक में उप संचालक जनसम्पर्क जी.एस. मर्सकोले, डीएसपी अंकिता सुल्या सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।

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