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*निर्वाचन क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित, मदिरा का क्रय विक्रय रहेगा प्रतिबंधित*

शहडोल जिला मध्य प्रदेश

निर्वाचन क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित, मदिरा का क्रय विक्रय रहेगा प्रतिबंधित

रिपोर्टर – चंद्रभान सिंह राठौर (संभागीय ब्यूरो चीफ)

शहडोल/28 जून 2022/

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना वैद्य ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के मद्देनजर आदेश जारी कर निर्वाचन क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के कार्यक्रम अनुसार जिला शहडोल की जनपद पंचायत जयसिंहनगर एवं ब्यौहारी में 1 जुलाई 2022 को द्वितीय चरण का मतदान सम्पन्न होना है। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व अर्थात् 29 जून 2022 को दोपहर 3:00 बजे से 1 जुलाई 2022 को मतदान समाप्ति तक जनपद पंचायत जयसिंहनगर एवं ब्यौहारी की भौगोलिक सीमा में स्थित एवं भौगोलिक सीमा से 5(पॉच) कि.मी. की परिधि में स्थित कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान जयसिंहनगर, कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान अमझोर, कपोजिट देशी मदिरा दुकान ब्यौहारी,कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान ब्यौहारी,कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान पपाँध, कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान पपौंध, कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान देवलोंद,कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान देवलोंद, कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान बुड़वा से मंदिरा का क्रय विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित करते हुये शुष्क दिवस घोषित किया है तथा घोषित शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का क्रय विक्रय, परिवहन तथा धारण आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अनूपपुर की सीमा से लगे क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना वैद्य ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के मद्देनजर आदेश जारी कर अनूपपुर जिले की सीमा से लगे क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के कार्यक्रम अनुसार जिला अनुपपुर की विकासखण्ड जैतहरी में 1 जुलाई 2022 को द्वितीय चरण का मतदान सम्पन्न होना है। आबकारी उप निरीक्षक वृत्त – बुढार के प्रतिवेदन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व 29 जून 2022 को दोपहर 3रू00 बजे से 1 जुलाई 2022 को मतदान समाप्ति तक जिला अनुपपुर विकासखण्ड जैतहरी के ग्राम पचांयत बकही एवं ग्राम पंचायत देवरी की भौगोलिक सीमा से 5 (पॉच) कि.मी. की परिधि में शहडोल जिले में स्थित कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान बकहो, कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान,अमलाई, कपोजिट देशी मदिरा दुकान अमलाई, कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान धनपुरी नं03, कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान बुढार से मदिरा का कय विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित करते हुये शुष्क दिवस घोषित किया है तथा घोषित शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का क्रय विक्रय, परिवहन तथा धारण आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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