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*कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधात्मक आदेश की समय – सीमा में वृद्धि*
अनुपपुर जिला मध्यप्रदेश

कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधात्मक आदेश की समय – सीमा में वृद्धि
संभागीय ब्यूरो चीफ चन्द्रभान सिंह राठौर कि कलम से
अनूपपुर / कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश दिनांक 31 जुलाई 2021 जो 10 अगस्त 2021 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील है, को 20 अगस्त 2021 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सोनिया मीना ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया 1973 के तहत आदेश जारी किए हैं।