Breaking Newsअन्य राज्यआगराइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डगोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादफैजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमेरठमैनपुरीयुवाराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊविदिशासतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम

थाना अमरपाटन पुलिस (धोखाधडी़ मामले पर नहीं कर रही है (सुनवाई) फरियादी से कटवा रही है चक्कर दे रही है झूठा आश्वासन

थाना अमरपाटन जिला मैहर मध्य प्रदेश

थाना अमरपाटन पुलिस (धोखाधडी़) के मामले पर नहीं कर रही है (सुनवाई) फरियादी से कटवा रही है चक्कर दे रही है झूठा आश्वासन

(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)

(पढिए क्या है सच)

गिरवी रखी कृषि भूमि को धोखे से बेचा, पीड़ित ने पहले थाना अमरपाटन फिर SDM अमरपाटन से की न्याय की मांग – गंभीर धोखाधड़ी का मामला आया सामने

अमरपाटन, जिला मैहर (म.प्र.)
ग्राम पंचायत कुम्हारी निवासी राजेश साहू ने एसडीएम अमरपाटन कार्यालय में एक विस्तृत आवेदन प्रस्तुत कर गंभीर आर्थिक और ज़मीनी धोखाधड़ी के प्रकरण में न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि ग्राम कुम्हारी निवासी सत्यम सिंह पिता सभाराज सिंह ने अपनी अमहाई नाम की कृषि भूमि को वर्ष 2024 में ₹60,000 की नगद राशि के एवज में बिना ब्याज के उनके पास गिरवी रखी थी। इस लेनदेन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच शासकीय स्टाम्प पेपर पर वैधानिक अनुबंध भी संपन्न हुआ था।

राजेश साहू के अनुसार, यह जमीन केवल अस्थायी रूप से गिरवी रखी गई थी
लेकिन हाल ही में यह जानकारी सामने आई कि सत्यम सिंह ने उक्त भूमि को उनकी सहमति और जानकारी के बिना तीसरे पक्ष – रामकरण साहू के नाम विक्रय कर दी है

पीड़ित राजेश साहू ने इस कृत्य को अनुबंध की स्पष्ट अवहेलना बताते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक न्यासभंग), धारा 420 (धोखाधड़ी) और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध बताया है।

झूठे आश्वासन से लेकर मानसिक प्रताड़ना तक – पीड़ित ने आपबीती सुनाई है

पीड़ित ने बताया कि जब उन्होंने अपनी राशि की वापसी के लिए सत्यम सिंह से संपर्क किया तो शुरुआत में आरोपी ने “जेठी पूर्णिमा” तक राशि लौटाने का झूठा आश्वासन दिया। इस संबंध में पीड़ित ने थाना अमरपाटन में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी।

लेकिन अब आरोपी न केवल राशि लौटाने से इनकार कर रहा है, बल्कि उन्हें बार-बार मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहा है।

पीड़ित को इस पूरे प्रकरण में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का भी संदेह है, जो सत्यम सिंह को जानबूझकर भड़काकर विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।

इससे न केवल राजेश साहू की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, बल्कि उनका मानसिक संतुलन भी प्रभावित हो रहा है।

पुलिस प्रशासन से न्यायिक कार्यवाही की मांग

राजेश साहू ने अपने आवेदन में प्रशासन से निम्नलिखित तीन प्रमुख मांगें की हैं:

1. संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए।

2. ₹60,000 की राशि की तत्काल वापसी सुनिश्चित कराई जाए ताकि आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके।

3. जब तक राशि की वापसी नहीं होती, तब तक उन्हें भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने एवं कृषि कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए।

पीड़ित का कहना है कि उन्होंने आवेदन की प्रतिलिपि एसडीएम अमरपाटन, तहसीलदार अमरपाटन एवं थाना प्रभारी अमरपाटन को भी सौंपी है, ताकि उचित स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

प्रशासन की सक्रियता पर टिकी निगाहें

यह मामला न केवल एक व्यक्ति के साथ हुई धोखाधड़ी का उदाहरण है, बल्कि प्रशासन के सामने एक न्याय और पारदर्शिता की परीक्षा भी है। पीड़ित को न्याय मिलेगा या नहीं, यह आने वाले समय में प्रशासनिक तत्परता और निष्पक्षता से ही तय होगा।

यदि समय रहते प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाए, तो ऐसे मामलों से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का आपसी भरोसा और वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता दोनों प्रभावित हो सकती है।

राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की (पत्रकार) राजेश साहू के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद

Related Articles

Back to top button