जिले भर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 11 सितम्बर तक जुड़ेंगे नाम
सतना जिला मध्य प्रदेश

जिले भर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 11 सितम्बर तक जुड़ेंगे नाम
(पढ़िए जिला सतना क्राइम ब्यूरो चीफ रोहित त्रिपाठी की रिपोर्ट)
मतदाता सूची में नाम होने पर ही मिलेगा मतदान का अवसर
जिले भर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 11 सितम्बर तक जुड़ेंगे नाम
मध्य प्रदेश रीवा जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने तथा पृथक करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। निर्वाचन आयोग द्वारा इस तिथि में परिवर्तन किया गया है। मतदाता सूची में अब नाम जोड़ने और पृथक करने के लिए 11 सितम्बर 2023 तक आवेदन पत्र लिए जाएंगे।
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए एक अक्टूबर 2023 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे सभी युवा बीएलओ के पास आवेदन देकर अपना नाम सूची में शामिल करा सकते हैं। सभी पात्र व्यक्त्ति 11 सितम्बर तक फार्म 6 में आवेदन कर मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं।
जिन युवाओं ने अब तक आवेदन नहीं किया है वे फार्म 6 में आवेदन करके मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी क्यूआर कोड का उपयोग करके सीधे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
वोटर हेल्पलाइन एप तथा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर भी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके मतदाता सूची में नाम शामिल किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर ही मतदान का अवसर मिलेगा। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य सभी मतदान केन्द्रों में किया जा रहा है। मतदान केन्द्रों में बीएलओ के पास 11 सितम्बर तक आवेदन करके मतदाता सूची में नाम शामिल कराए जा सकते हैं।