*निर्वाचन निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें – जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीना*
अनुपपूर जिला मध्य प्रदेश

निर्वाचन निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें – जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीना
आरओ ,एआरओ व टीम को दिया गया प्रशिक्षण
रिपोर्टर – चंद्रभान सिंह राठौर (संभागीय ब्यूरो चीफ)
अनूपपुर/29 मई 2022 /
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के मद्देनजर रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर एवं अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफीसरो को प्रशिक्षण कलेक्टर कार्यालय के नर्मदा सभागार में दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीना ने कहा कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच करना रिटर्निंग ऑफिसर सुनिश्चित करेंगे ताकि आगे की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की दिक्कते न आए। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन पत्र में नमूना हस्ताक्षर का प्रपत्र तथा जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से जांच कर वैधता वाली जाति प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का प्रकाशन कार्य हेतु कर्मचारी नियुक्त करेंगे, कोरे नाम निर्देशन का वितरण एवं निक्षेप राशि जमा करने हेतु, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति पर प्रारंभिक जांच कार्य हेतु भी कर्मचारी नियुक्त करने के निर्देश दिए तथा आयोग की वेबसाइट में प्रतिदिन की जानकारी भेजने के निर्देश देते हुए निर्वाचन दायित्वों का निर्वहन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप करने के निर्देश दिए
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीना ने रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफीसर एवं अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसरो को कहा है कि 27 मई से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है इसका पालन कड़ाई से करना एवं कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर लें तथा आवश्यकतानुसार कंप्यूटर ऑपरेटरो की ड्यूटी भी लगाना सुनिश्चित करें।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग, ऑफिसर एवं अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसरो को मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 15 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने के लिए हकदार नहीं है- जैसे पंच, सरपंच,जनपद, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए एक व्यक्ति दो वार्ड से नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं कर सकता है, पंच पद के लिए अभ्यर्थी का नाम उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है, पंच पद के लिए प्रस्तावक का उसी वार्ड का मतदाता होना आवश्यक है, सरपंच पद के लिए अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता होना आवश्यक है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के मामले में अभ्यर्थी संबंधित जनपद या जिला की किसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए जबकि प्रस्तावक भी संबंधित जनपद एवं जिला की किसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए, जैसी अन्य निर्वाचन से जुड़ी आवश्यक जानकारियों के बारे में अवगत कराया गया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नाम निर्देशन पत्रों का दैनिक विवरण भेजना भी सुनिश्चित करेंगे।
मास्टर ट्रेनर प्राचार्य अजय कुमार जैन वरिष्ठ शिक्षक डॉ कौशलेंद्र सिंह बीआरसी पुष्पराजगढ़ हर प्रसाद तिवारी आदि ने निर्वाचन दायित्व तथा नाम निर्देशन पत्र दाखिला के संबंध में विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया मास्टर ट्रेनर द्वारा निर्वाचन से जुड़े प्रश्नों का संतुष्टि पूर्वक जवाब देते हुए प्रशिक्षुको के जिज्ञासाओं का शंका समाधान भी किया गया
इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर,अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर सहित निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।