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*जिला कलेक्टर डाॅ0 सतेन्द्र सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में महिला बाल विकास विभाग एवं जिला पंचायत के सभाकक्ष में पाॅक्सो अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर एक दिवसीय कार्यशाला का कार्यक्रम आयोजित किया गया*

जिला शहडोल मध्य-प्रदेश

पाॅक्सो एवं किशोर न्याय अधिनियम पर कार्यशाला का किया गया आयोजन

शहडोल।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग शहडोल द्वारा जिला पंचायत शहडोल के सभाकक्ष में पाॅक्सो अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।आयोजित कार्यशाला में कविता कैथवास सहा0 लोक अभियोजन अधिकारी शहडोल ने बताया कि बालकों के संबंध में हो रही अपराधों एवं उनके निराकरण के सुझावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई एवं पाॅक्सो एक्ट के संबंध में बताते हुए उपस्थित बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों से देखरेख व संरक्षण की जरूरतमंद बालकों एवं विधि विवादित बालकों के साथ किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्यवाही किये जाने एवं चाईल्ड फ्रेण्डली व्यवहार करने हेतु कहा गया, सहायक संचालक म0बा0वि0 अखिलेश मिश्रा द्वारा थानों में पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों एवं उपस्थित विभागीय स्टेक होल्डर्स को किशोर न्याय अधिनियम 2015 का संक्षिप्त विवरण देते हुए प्रावधानानुसार कार्यवाही किये जाने एवं उनके कर्तव्य के बारे में विशेष ध्यान रखने योग्य बातों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित लघु फिल्म ’’हस्तक्षेप’’ एवं पाॅक्सो अधिनियम पर आधारित लघु फिल्म ’’कोमल’’ का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यशाला में बताया गया है कि, किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करने वाले समस्त स्टेक होल्डर्स से आ रही व्यवहारिक समस्यों एवं सुझावों के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किये।


कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी म0बा0वि0 मनोज लारोकर, सहायक संचालक अखिलेख मिश्रा, अधीक्षक बालिका संप्रेक्षण संजीता भगत सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।

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