इंदिरा गांधी वार्ड की उपेक्षा पर पार्षद ने खोला मोर्चा, निगम अधिनियम के उल्लंघन का लगाया आरोप
कटनी जिला मध्य प्रदेश

इंदिरा गांधी वार्ड की उपेक्षा पर पार्षद ने खोला मोर्चा, निगम अधिनियम के उल्लंघन का लगाया आरोप
(पढिए कटनी जिला ब्यूरो चीफ ज्योति तिवारी की खास खबर)
मध्य प्रदेश जिला कटनी नगर निगम क्षेत्र के इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक-4 में बिगड़ती सफाई व्यवस्था, बदहाल बस स्टैंड और रुके हुए विकास कार्यों को लेकर वार्ड पार्षद ओमप्रकाश बल्ली सोनी ने निगम आयुक्त को कड़ा पत्र लिखकर तीव्र आपत्ति दर्ज कराई है।
पार्षद ने निगम प्रशासन पर नगर निगम अधिनियम 1956 और कालोनी विकास नियम 2021 के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है।
पार्षद का कहना है कि वार्ड से छह सफाई कर्मियों को बिना वैध कारण पृथक कर देना धारा 58 (क) का स्पष्ट उल्लंघन है
जिससे वार्ड में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है।
प्रियदर्शिनी बस स्टैंड में गंदगी, अतिक्रमण और बजबजाते नाले यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, जो निगम की जिम्मेदारी के तहत आता है।
इसके अलावा, स्वीकृत विकास कार्यों को भ्रामक शिकायतों के आधार पर रोकना कालोनी विकास नियमों की अवहेलना है।
पार्षद ने चेतावनी दी है कि यदि 72 घंटे में सुधार नहीं हुआ तो वे निगम परिषद में आवाज उठाकर जनआंदोलन करेंगे।
पार्षद ने कलेक्टर और विधायक को पत्र भेजकर त्वरित समाधान की मांग भी की हं
विद्युत संकट पर भी पार्षद ने जताई चिंता, कलेक्टर और विधायक को भेजा पत्र
खबर वार्ड 04 बालाजी नगर क्षेत्र में विद्युत अधोसंरचना की बदतर स्थिति पर भी पार्षद ओमप्रकाश बल्ली सोनी ने गहरी चिंता जताई है।
जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक को ई-मेल के माध्यम से पत्र प्रेषित कर बताया कि आज भी क्षेत्र में लकड़ी की बल्लियों पर अस्थायी विद्युत तारों से बिजली आपूर्ति हो रही है
जिससे नागरिकों की जान पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
पार्षद ने भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, मध्यप्रदेश विद्युत सुरक्षा विनियम 2007 एवं संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए विधिसम्मत कार्यवाही की मांग की है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो न्यायालय और विधिक उपायों का सहारा लिया जाएगा।
वार्डवासियों ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग की है।




