जिला प्रशासन ने हार्वेस्टर से खेत (कटवाकर) नरवाई पर आग लगने वाले किसानों को दी चेतावनी
जिला इंदौर मध्य प्रदेश

जिला प्रशासन ने हार्वेस्टर से खेत (कटवाकर) नरवाई पर आग लगने वाले किसानों को दी चेतावनी
(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)
फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन हुआ और सख्त
नरवाई जलाने पर 3 के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफआईआर
नरवाई जलाने वाले कुल 770 किसानों पर किया गया 16 लाख 71 हजार रुपये का अर्थ दंड
मध्य प्रदेश इंदौर जिले में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए आज तीन किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
अभियान चलाकर की जा रही इस कार्रवाई में नरवाई जलाने पर अभी तक 770 किसानों के विरुद्ध 16 लाख 71 हजार 500 रुपये का अर्थ दंड किया गया है।
इसी तरह जिले में आज बुधवार को एक दिन में ही 102 किसानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 3 लाख 9 हजार 500 रुपये का अर्थ दंड किया गया है । यह कार्यवाही आगामी दिनों में भी निरन्तर जारी रहेगी।
जिले में आज कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर हातोद क्षेत्र में एक, जूनी इंदौर क्षेत्र में एक तथा भिचोलीहप्सी क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि से संबंधित मैदानी अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा पंचायत सचिवों के साथ समन्वय कर कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं
तथा किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों से किसानों को अवगत कराया जा रहा है।
किसानों से अपील की जा रही है कि नरवाई न जलाएँ, नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है।
किसान यदि नरवाई जलाता है तो राज्य शासन के नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना अंतर्गत नरवाई में आग लगाने के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्ड का प्रावधान निर्धारित किया गया है।
ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है तो उनको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।
जिसके पास 2 से 5 एकड़ तक की भूमि है तो उनको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 5 हजार रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा
तथा जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उनको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15 हजार प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।