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महापौर एवं आयुक्त का बड़ा एक्शन भूखंड आवंटन के बाद भी निर्माण नहीं करने पर 8 ट्रांसपोर्टर्स का पट्टा अनुबंध किया निरस्त

कटनी जिला मध्य प्रदेश

महापौर एवं आयुक्त का बड़ा एक्शन भूखंड आवंटन के बाद भी निर्माण नहीं करने पर 8 ट्रांसपोर्टर्स का पट्टा अनुबंध किया निरस्त

(पढिए जिला कटनी ब्यूरो चीफ ज्योति तिवारी की खास खबर)

मध्य प्रदेश जिला कटनी में ट्रांसपोर्ट नगर योजना को मूर्त रूप देने महापौर एवं आयुक्त का बड़ा एक्शन

भूखंड आवंटन के बाद भी निर्माण नहीं करने पर 8 ट्रांसपोर्टर्स का पट्टा अनुबंध किया गया निरस्त

अपर कलेक्टर को बनाया गया था आर्बीटेटर, समिति ने स्थल निरीक्षण कर बनाया था पंचनामा

सांसद वीडी शर्मा योजना के क्रियान्वयन में ले रहे विशेष रुचि, कलेक्टर का भी मिल रहा सहयोग

कटनी पुरैनी स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए भूखंड का आवंटन होने के बाद भी अपना व्यवसाय शुरू नहीं करने को लेकर नगर निगम प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। 8 ट्रांसपोर्टरों के पट्टा अनुबंध को निरस्त करते हुए उन्हें स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित किया गया है।

नगर निगम की इस कार्रवाई से ट्रांसपोर्टरों में हडक़म्प है। ट्रांसपोर्ट नगर योजना के क्रियान्वयन में हो रही लेटलतीफी को लेकर चिंतित महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी एवंं आयुक्त नीलेश दुबे ने सख्त निर्णय लेेते हुए इस कार्रवाई के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए थे
मेयर इन काउंसिल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के पालन को लेकर आयुक्त नीलेश दुबे खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं।

शहर के चहुंमुखी विकास के प्रति चिंतित महापौर श्रीमती प्रीति सूरी की मंशा के मुताबिक आयुक्त नीलेश दुबे योजनाओं को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं, परिणाम स्वरूप अनेकों योजनाओं में प्रगति देखी जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर योजना के मामले में क्षेत्र के सांसद वीडी शर्मा विशेष रुचि लेते हुए नगर निगम को पूरा सहयोग कर रहे हैं।

सरकार के स्तर पर उनके प्रयासों के फलस्वरूप कलेक्टर दिलीप यादव का साथ भी इस योजना के क्रियान्वयन में मिल रहा है।

ट्रांसपोर्टरों के पट्टे अनुबंध निरस्त करने का यह कदम जनहित में इसलिए उठाया गया ताकि जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टर्स अपना कारोबार ट्रांसपोर्ट नगर से संचालित कर सकें और अराजक यातायात, लोडिंग-अनलोडिंग से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल सके।

जिन लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया है, उनकी जमीनें हाथ से जाने का खतरा मंडराने लगा है। पट्टा निरस्त करने के पहले नगर निगम ने इन ट्रांसपोर्टर्स को नोटिस जारी कर जबाव मांगा था।

ट्रांसपोर्टरों द्वारा नोटिस का जबाव समय सीमा में नहीं देने पर नगर निगम ने यह कार्रवाई की है।

इन ट्रांसपोर्टर्स के पट्टे हुए निरस्त

जिनके पट्टे निरस्त किए गए हैं, उनमे आंध्र और बॉम्बे रोड कैरियर मिर्जापुर रोड कटनी, बजरंग गुड्स ट्रांसपोर्ट कटनी, दिल्ली एमपी ट्रांसपोर्ट कंपनी कटनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी कटनी, न्यू दिल्ली एमपी रोड लाइंस कटनी, जय अंबे ट्रांसपोर्ट सर्विस कटनी, डीएमपी गुजरात रोडलाइंस एवं ट्रांसपोर्ट कंपनी कटनी शामिल है।
गौरतलब है कि मप्र शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के आदेशानुसार 29 सितंबर 2010 तथा मेयर इन काउंसिग के प्रस्ताव क्रमांक 5 दिनांक 11.02.2011 एवं नगर पालिका निगम परिषद के प्रस्ताव दिनांक 28.6.2011 में लिए गए निर्णय के अनुसार शहर में नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पुरैनी में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि अनुबंधित की गई थी।

जिसमे स्थाई लीज, भूमि के ब्याज आदि सहित पूर्व अनुपातिक मूल्य एवं विकास में हुए व्यय के आधार पर ना लाभ ना हानि के आधार पर भूखंड आवंटित किए गए थे।

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 के अंतर्गत निर्मित मप्र नगर पालिक निगम अचल संपत्ति का अंतरण नियम 1994 में उल्लिखित प्रावधान को शिथिल कर नगर पालिका निगम द्वारा ग्राम पुरैनी नंबर बंदोबस्त 143 हल्का नंबर 40 खसरा नंबर 146 में से 20 हेक्टेयर रकबा में ट्रांसपोर्ट नगर योजना विकसित की गई थी। 28 फरवरी 2012 को लाटरी पद्धति से प्रदीप तिवारी पिता अखिलेश तिवारी आंध्र और बॉम्बे रोड कैरियर मिर्जापुर रोड के नाम से भूखंड आवंटित किया जाकर दिनांक 6 जनवरी 2020 को पट्टा अनुबंध पंजीयन विभिन्न शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया था।

यह है नियम
पट्टा अनुबंध की कंडिका 8 के अनुसार आवंटित भूखंड पर आवंटन दिनांक से 1 वर्ष की अवधि में निर्माण पूरा करना अनिवार्य था, जिस आशय का शपथ पत्र भी दिया गया था।

पट्टा अनुबंध की कंडिका 15 के अनुसार आवंटित भूखंड में नगर पालिका निगम कटनी द्वारा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुसार स्वयं के व्यापार एक वर्ष की अवधि में निर्माण न करने की दशा में आवंटन निरस्त किए जाने का प्रावधान था। पट्टा अनुबंध की कंडिका 16 के अनुसार उभय पक्षों के मध्य किसी विवाद की दशा में इसका निर्णय प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त किए गए आर्बीटेटर द्वारा किया जावेगा।

मध्यस्थता नगर पालिका अधिनियम 1996 के प्रावधान के अनुरूप होने का उल्लेख है,

जिसके परिपालन में मेयर इन काउंसिल नगर पालिक निगम कटनी की बैठक दिनांक 27.9.24 के प्रस्ताव क्रमांक 3 में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के उपरांत कार्यालय आदेश क्रमांक 2005 दिनांक 7.10.2024 द्वारा अपर कलेक्टर को उक्त प्रावधान अनुसार आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया। द्वितीय पक्ष से किसी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय में समयावधि में प्राप्त नहीं हुई।

पट्टा अनुबंध की कर्णिका 17 के अनुसार द्वितीय पक्ष द्वारा पट्टा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं किया गया।

जिस पर अनुमति निरस्त करते हुए भूखंड का कब्जा मुआवजा दिए बिना प्रथम पक्ष को वापस प्राप्त किए जाने का प्रावधान है।

30 दिन में निर्माण की नहीं दे पाए जानकारी

पट्टा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन संबंधी शिकायत प्राप्त होने के फल स्वरुप 30 दिवस की अवधि में निर्माण कार्य किए जाने संबंधी प्रमाण चाहे गए थे। प्रति उत्तर में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए

जिससे प्रदीप तिवारी आंध्र और बॉम्बे रोड करियर मिर्जापुर रोड कटनी को उक्त संबंध में कोई भी प्रतिबद्ध प्रस्तुत करना शेष नहीं है।

परीक्षण के लिए बनाई गई थी 5 सदस्यीय समिति

ट्रांसपोर्ट नगर पुरैनी में व्यवसायों द्वारा किए जा रहे व्यवसाय निर्माण कार्यों के संबंध में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

पट्टाधारियों के संबंध में बिंदुओं पर प्रतिवेदन चाहा गया था।

जांच दल द्वारा मौके पर स्थल निरीक्षण करते हुए पंचनामा तैयार किया गया। प्रदीप तिवारी द्वारा विभिन्न जांच बिंदुओं तथा पट्टा अनुबंध प्रावधानों एवं शर्तों का पालन नहीं किया गया।

मेयर इन काउंसिल की बैठक के प्रस्ताव अनुसार ऐसे ट्रांसपोर्टर, जो कहीं भी कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं को आवंटित भूखंड का अनुबंध करते हुए भूखंड का आधिपत्य वापस लेने का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया।

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