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*जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर 21 मार्च से जारी करेंगी हड़ताल/पढ़कर जानिए क्या है सच*

पन्ना जिला मध्य प्रदेश

*जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर 21 मार्च से जारी करेंगी हड़ताल/पढ़कर जानिए क्या है सच*

(पढ़िए पन्ना जिला से ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार नायक की रिपोर्ट)

आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होंगी

मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला पन्ना में 25 मार्च, 2022 को
जिले में म.प्र. बुलन्द आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका संगठन द्वारा सूचना पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर 21 मार्च से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर रहेंगी।
आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाएं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कलेक्टर श्री संजय कुमार मिश्र द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत जिले में आंगनबाड़ी की अनिवार्य प्रकृति की सेवा (नाष्ता, गर्म पका भोजन,/टेकहोम राषन का हितग्राहियों को वितरण के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र के ग्रामों के पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। इनमें आशा, ऊषा कार्यकर्ता समस्त सदस्य मातृ सहयोगिनी समिति आंगनबाड़ी केन्द्रों के ग्रामों/वार्ड के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता एवं भोजन के लिए नियत स्थान पर एकत्रित करेगी। आशा, ऊर्षा कार्यकर्ता, प्राधानाध्यापक एवं प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला संबंधित ग्राम शाला, ग्राम वार्ड के आंगनबाड़ी केन्द्रों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी के पास उपलब्ध कक्ष बरांदे या प्राथमिक/माध्यमिक शाला के कक्ष में बैठाकर उन्हें स्वसहायता समूह, रसोईए तथा मातृ सहयोगिनी समिति के सहयोग से मीनू अनुसार नाश्ता एवं गर्म पका भोजन करवाएंगे।

स्वसहायकता समूह (सॉझा चूल्हा म.बा.वि.) संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों को मीनू अनुसार नाश्ता एवं गर्म पका भोजन समय पर रसोईए के माध्यम से निर्धारित स्थान पर पहुंचाने एवं भोजन व्यवस्था में सहयोग करेगी। सचिव संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए संबंधित प्राधानाध्यापक प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला एवं आशा कार्यकर्ता मातृ सहयोगिनी समिति तथा स्वसहायता समूह के मध्य आवश्यक समन्वय बनाएंगे। आशा/ऊषा कार्यकर्ता संबंधित ग्राम/वार्ड में प्रतिदिन स्वसहायता समूह द्वारा बच्चों को प्राप्त भोजन एवं नाश्ता की मात्रा बच्चों की उपस्थिति का रिकार्ड संधारित करेंगी। यह व्यवस्था अन्य आदेश पर्यंत लागू रहेगी

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