जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अनुविभागों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत उड़नदस्ता दल का किये गठित
सतना जिला मध्य प्रदेश

जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अनुविभागों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत उड़नदस्ता दल का किये गठित
(पढिए जिला सतना क्राइम ब्यूरो चीफ रोहित त्रिपाठी की खास खबर)
बाल विवाह रोकने गठित किया गया उड़नदस्ता दल
मध्य प्रदेश जिला सतना में 9 मई 2024/अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह होने के संभावना अधिक रहती है।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जिले को बाल विवाह रहित रखने एवं बाल विवाह की सूचना पर कार्यवाही करने सभी अनुविभागों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तह उड़नदस्ता दल गठित किया है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित उड़नदस्ता दल में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सीईओ जनपद पंचायत, खंड चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी/बीआरसी एवं परियोजना अधिकारी बाल विकास को सदस्य नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार उड़नदस्ता दल अपने अनुभाग अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधु के आयु संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन करेंगे।
विवाह के लिये शासन स्तर से निर्धारित आयु कम पाये जाने वर वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
उड़नदस्ता दल सुनिश्चित करेगा कि किसी भी स्थिति में जिले में एक भी बाल विवाह का प्रकरण नहीं हो।
बाल विवाह की शिकायत मिलने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (1 जनवरी 2007 से अधिसूचित) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
बाल विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं (टेंटवाला, घोड़ावाला, केटरर, धर्मगुरु, विवाह स्थल/टेंट हाउस मालिक, विवाह पत्रिका छापने वाला, बाराती) को बाल विवाह प्रोत्साहित करने पर भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
जारी आदेशानुसार सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले संयोजक को विवाह के लिये अनुमति प्राप्त करने वर-वधु की सूचीमय छायाचित्रों एवं आयु प्रमाण पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
अन्यथा अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया है
क्षेत्र में सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति इस शर्त पर जारी करें कि वर की आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो।