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*मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान” के तहत 15 विभाग देंगे अपनी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ*

इंदौर जिला मध्य प्रदेश

*मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान” के तहत 15 विभाग देंगे अपनी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ*

(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश जिला इंदौर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दिये निर्देश.

राज्य शासन द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राहियों तक समय-सीमा में पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सितम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक “मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान” के माध्यम से उक्त योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन प्राप्त करने हेतु अभियान चलाया गया। अभियान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहा और 83 लाख से अधिक पात्र हितग्राही लाभान्वित हुए। इसी अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा 10 मई से 25 मई 2023 तक “मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान” का द्वितीय चरण आयोजित किया जा रहा है।

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने इंदौर जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि जिले के सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समयसीमा में पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। “मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान” के तहत 15 विभाग अपनी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ देंगे।

राजस्व विभाग द्वारा चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय,अविवादित नामांतरण करने तथा अविवादित बंटवारा करने की सेवाएं दी जायेंगी। इसी तरह सामान्य प्रशासन द्वारा कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना,कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना, विमुक्त,घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना, जाति प्रमाण पत्र में जन्मतिथि आधार और समग्र नंबर में सुधार करना तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू,एस.) के अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना आदि सेवाएं प्रदाय की जाएंगी।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रदाय किया जाना, मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना, नगरीय क्षेत्रों के हेण्डपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार, भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र, फायर एन.ओ.सी. अस्थाई एवं नवीनीकरण, ट्रेड लाइसेंस, विकास अनुज्ञा के समय सीमा का विस्तार, अविवादित संपत्ति का नामांतरण (मृत्यु प्रकरण),अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता-विक्रेता के मध्य आपसी विक्रय विलेख उपरांत, भवन निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करना (आवासीय),नो डूयूज प्रमाण पत्र जारी करना, जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन सीवर कनेक्शन प्रदाय किया जाना, भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदाय करने की सेवाएं दी जाएंगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र प्रदाय किये जाएंगे।

योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति, मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, जन्म प्रमाण में बच्चे का नाम जुड़वाना की सेवाएं प्रदाय की जायेगी।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाना, आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत करने की सेवाएं दी जाएंगी।

ऊर्जा विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निम्नदाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए मांग-पत्र प्रदान करना जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है, मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब स्थाई नवीन कनेक्शन प्रदान करना, मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग हेतु मांग पत्र जारी करना, मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के उपरांत मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग करने की सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

श्रम विभाग द्वारा प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना, निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि योजना 2014, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना का लाभ दिया जायेगा।

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना निमय, 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन पत्र का समाधान किया जायेगा।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन माईग्रेशन प्रमाण पत्र प्रदान करना,प्रोवीजनल उपाधि/ डुप्लीकेट अंकसूची प्रदान करना,अंकसूची में सुधार/ नाम उपनाम (सरनेम) सुधार करना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र (समस्त महाविद्यालय),चरित्र प्रमाण पत्र (समस्त महाविद्यालय) प्रदान किये जाएंगे।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा हम्माल (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना, तुलावती (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना, व्यापारी(मंडी क्रत्यकारी)को अनुज्ञप्ति प्रदान करना, पक्का आढ़तिया (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना,प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना,फल-सब्जी व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान किया जायेगा।
सहकारिता विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र का नवीनीकरण कार्य किया जायेगा।

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा उपाधि प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट उपाधि प्रमाण पत्र / अंकसूची,अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र,माइग्रेशन प्रमाण पत्र,अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्रों में नाम सुधार की सेवाएं दी जाएंगी।

उद्यानिकी विभाग द्वारा फल-पौध रोपणी की अनुज्ञप्ति जारी की जाएंगी एवं उनके नवीनीकरण किये जाएंगे।
परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस जारी करने, ड्रायविंग लायसेंस का नवीनीकरण करने एवं वाहन पंजीयन का नवीनीकरण की सेवाएं प्रदाय की जाएंगी।

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये वरिष्ठ अधिकारियों को विभागों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

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