*ग्राहक अपने अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक हो – खाद्य अधिकारी*
शहडोल जिला मध्य प्रदेश

उपभोक्ता सामग्री क्रय करते समय दुकानदारों से ले रसीद – कलेक्टर
ग्राहक अपने अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक हो – खाद्य अधिकारी
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर संगोष्ठी एवं कार्यशाला सम्पन्न
रिपोर्टर – सी.एस. राठौर (संभागीय ब्यूरो चीफ)
शहडोल/15 मार्च 2023/
कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में दिन बुधवार को विश्व विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर वंदना वैद्य ने कहा कि उपभोक्ता सामग्री क्रय करते समय दुकानदारों से पक्की रसीद आवश्यक रूप से ले। जिससे आवश्यकता पड़ने पर आपके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सकें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने और उसका पालन भी करें। सामग्री क्रय करते समय उसके निर्माण एवं अवसान की तिथियां अनिवार्य रूप से देखें तभी यह पता चलेगा कि आपके द्वारा क्रय की गई सामग्री सही है की नही।
उन्होंने कहा कि सामग्री क्रय करते समय उपभोक्ता का अधिकार है कि वह सामग्री का वनज आदि भी तौलाएं जिससे पैंकिग में सामग्री सही मात्रा में है की नही उसका वास्तविक पता लग सकें। शासन द्वारा उपभोक्तााओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये जिला उपभोक्ता फोरम भी स्थापित है, आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता अपने प्रतिवाद दायर कर अपने अधिकार प्राप्त कर सकते है।
इस मौके पर जिला खाद्य अधिकारी विपिन पटेल ने बताया कि ग्राहक अपने अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक हो तथा यदि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वे उपभोक्ता फोरम में अपना वाद दर्ज करा सकते है। जिला उपभोक्ता फोरम में 5 लाख रूपये तक का वाद स्वीकार किया जाता है इससे अधिक राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सामग्री क्रय करते समय उसकी मात्रा, वनज आदि देखने का अधिकार है वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर उसका लाभ उठाएं।
इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार दिनेश अग्रवाल ने भी कहा कि जिले में जलापूर्ति की शुद्वता सुनिश्चित होनी चाहिए, पानी टंकियों की साफ-सफाई की अवधि तय होनी चाहिए तथा वाहनों के किराये का निर्धारण होना चाहिए।
कार्यशाला में बताया गया कि जब भी आपको खरीददारी करने जाना हो पहले से योजना बना कर जाएँ। जिन वस्तुओं को खरीदना है, आम उसकी एक सूची बना लें। इससे आप जरूरी सामान नहीं भूलेंगे और बिना जरूरत के सामानों की खरीददारी करने से बच सकेंगे, जिन पैकेट बन्द उत्पादों को आप खरीद रहे हैं उसके उपभोग की अंतिम तिथि की जाँच अवश्य करें। कही ऐसा तो नहीं कि आप पुराने और खराब वस्तुओं की खरीद करने जा रहे हैं। हम इसके अलावा, पैकेट पर अंकित अन्य सूचनाओं जैसे, कौन सी कंपनी ने उत्पाद को बनाया है उसका पता पैकेट पर अंकित होना चाहिए साथ ही
वस्तु की मात्रा तथा बनाए जाने या पैक किए जाने की तिथि एवं बैच नं. / लाट नं. अधिकतम खुदरा मूल्य आदि की जाँच अवश्य कर लेनी चाहिए। ऐसा करके आप नकली उत्पादों की खरीददारी से अपने को बचा सकते हैं।
अगर खुला सामान खरीदते हैं तो उस सामान की गुणवत्ता के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करके ही खरीदें तथा उपयोग करने पर आपको उसमें किसी प्रकार की खराबी या मिलावट का अनुभव होता है तो तुरंत दुकानदार को वापस करें तथा उसे दुबारा ऐसा सामान न बेचने की हिदायत दें।
वस्तुओं की खरीददारी करने के बाद दुकानदार से रसीद / कैशमेमों की माँग अवश्य करें। अगर दुकानदार रसीद देने में आनाकानी करता है तो उस दुकान से अगली बार सामान न खरीदें उत्पादों के पैकेटों पर छपे गुणवत्ता युक्त चिह्नों जैसे, आईएसआई, एगमार्क, एफपीओ, शाकाहारी/मांसाहारी. आदि का चिह्न देकर खरीददारी करें, यदि कोई दुकानदार खाद्य सामाग्री मे मिलावटी विक्रय करता है तो इसकी शिकायत खाद्य एवं औषधि, प्रशासन को की जा सकेगी।
संगोष्ठी में विष्णूप्रताप सिंह, शुभदीप खरे, अजय सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखें। संगोष्ठी में विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के पदाधिकारी, सदस्यगण एवं काफी संख्या में उपभोक्तागण उपस्थित थे।