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*पेसा एक्ट का जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक्ट के प्रावधानों से आमजन व मैदानी अधिकारियों का अवगत होना जरूरी – कलेक्टर सोनिया मीना*

अनुपपुर जिला मध्यप्रदेश

पेसा एक्ट का जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक्ट के प्रावधानों से आमजन व मैदानी अधिकारियों का अवगत होना जरूरी – कलेक्टर सोनिया मीना

पेसा एक्ट के संबंध में जिला, जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों की आयोजित हुई कार्यशाला

रिपोर्टर – चंद्रभान सिंह राठौर
जिला – अनूपपुर,(मध्य प्रदेश)

अनूपपुर/21 नवम्बर 2022/

पेसा एक्ट ऐतिहासिक महत्वपूर्ण अधिनियम है क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करने के लिए अधिनियम नियम और उनके उपबंधो का अध्ययन भली-भांति कर राज्य शासन के मंशा के अनुरूप ग्राम सभा तथा उसकी प्रसांगिक समितियों का गठन किया जाकर शांति व्यवस्था व खनिज लघु वनोपज जल संरचनाओं के प्रबंधन आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, पेसा एक्ट के संबंध में ग्रामीणों को भी जागरूक किया जाए व मैदानी स्तर के अधिकारियों को एक्ट के संबंध में जानकारी बेहतर हो यह सुनिश्चित किया जाए। उक्ताशय के विचार कलेक्टर सोनिया मीना ने म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम-2022 के संबंध में जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

इस अवसर पर जिला पंचायत की अध्यक्ष प्रीति सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष पार्वती राठौर, जिला पंचायत के सदस्य जनपद पंचायत अनूपपुर, जैतहरी कोतमा, पुष्पराजगढ़ के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जनपद सदस्य जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पूर्व संचालक बृजेश गौतम सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
कलेक्टर सोनिया मीना ने आयोजित कार्यशाला में बताया कि 20 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2022 तक अभियान के तहत पेसा एक्ट की विस्तृत जानकारी जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित कर दिए जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने पेसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा के अध्यक्ष के दायित्व, ग्राम सभा के संचालन एवं उसके अभिलेखों के संधारण के लिए प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी एवं कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से इस अधिनियम की जानकारी आम जन तक पहुंचाने की अपील की गई।
इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया ने मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित पेसा एक्ट से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए

बताया कि पेसा एक्ट के नियमों के अनुसार अब पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड को गाँव की जमीन का नक्शा, खसरा, बी-1 नकल वर्ष में एक बार गाँव में लाकर ग्राम सभा में दिखाना होगा, जिससे जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो ग्राम सभा को रिकॉर्ड को सुधारने की अनुशंसा करने का अधिकार होगा। पटवारी को ग्राम सभा की बैठक में भूमि संबंधी डिटेल्स पढ़ कर सुनानी होगी। उन्होंने कार्यशाला में आए हुए पंचायत प्रतिनिधियों से पेसा एक्ट के संबंध में ग्राम पंचायत में जागरूकता लाने की अपील की।

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