*जनपद पंचायत के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्राधिकृत अधिकारी किया गया नियुक्त*
सतना जिला मध्य प्रदेश

*जनपद पंचायत के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्राधिकृत अधिकारी किया गया नियुक्त*
(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)
सरपंच एवं उप सरपंच निर्वाचन के सम्मिलन की कार्यवाही संचालित करने अनुविभागीय अधिकारी होंगे प्राधिकृत
मध्य प्रदेश जिला सतना में 19 जुलाई 2022 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 17 एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के उपनियम 2 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के रुप में पदाभिहीत अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के उप सरपंचों के निर्वाचन के सम्मिलन की कार्यवाही के संचालन का दायित्व सौंपा है। सम्मिलन कार्यवाही संपन्न कराने के लिये संबंधित जनपद पंचायत के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार 24 जुलाई को होने वाले सम्मिलन के लिये प्रथम चरण के निर्वाचन वाली जनपद पंचायत सोहावल की सभी पंचायतों के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रघुराजनगर सुरेश गुप्ता, जनपद पंचायत मझगवां की सभी पंचायतों के लिये अनु.अधि.(रा.) मझगवां पीएस त्रिपाठी एवं जनपद पंचायत उचेहरा अंतर्गत समस्त पंचायतों के लिये अनु.अधि.(रा.) उचेहरा एचके धुर्वे प्राधिकृत अधिकारी होंगे।
इसी प्रकार 25 जुलाई को होने वाले सम्मिलन के लिये द्वितीय चरण के निर्वाचन वाली जनपद पंचायत नागौद की सभी पंचायतों के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागौद धीरेन्द्र सिंह, जनपद पंचायत अमरपाटन की सभी पंचायतों के लिये अनु.अधि.(रा.) अमरपाटन केके पांडेय एवं जनपद पंचायत रामनगर की सभी पंचायतों के लिये अनु.अधि.(रा.) रामनगर राजेश मेहता को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जबकि 26 जुलाई को होने वाले सम्मिलन के लिये तृतीय चरण के निर्वाचन वाली जनपद पंचायत रामपुर बघेलान की सभी पंचायतों के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामपुर बघेलान सुधीर बेक एवं जनपद पंचायत मैहर की सभी पंचायतों के लिये अनु.अधि.(रा.) मैहर धर्मेन्द्र मिश्रा सम्मिलन की कार्यवाही का संचालन निर्वाचन के नियमों, आयोग के निर्देशों एवं मध्यप्रदेश (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार कराना सुनिश्चित करेंगे।