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*पार्षद पद के लिये निर्वाचन व्यय लेखा भी संधारित करना होगा/अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर*

सतना जिला मध्य प्रदेश

*पार्षद पद के लिये निर्वाचन व्यय लेखा भी संधारित करना होगा/अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर*

(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)

सतना 04 जून 2022/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में पार्षद पद के लिये निर्वाचन व्यय लेखा संधारण का प्रावधान प्रथम बार किया गया है। जिसके अनुसार पार्षद पद के लिये निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार नगर पालिक निगम सतना के पार्षद पद के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को 3 लाख 75 हजार रुपये की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। नगर पालिका परिषद मैहर के पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिये एक लाख रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार जिले के अन्य नगर परिषद में पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले अभ्थ्यर्थी के लिये अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रुपये निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखा संधारण नहीं किये जाने अथवा मतगणना परिणाम के 30 दिवस के भीतर रिटर्निंग ऑफीसर को व्यय लेखा दाखिल नहीं किये जाने की स्थिति में निर्हरित किये जाने का प्रावधान है।
आयोग द्वारा नगर पालिक निगम के महापौर पद के लिये भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के महापौर का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को 35 लाख रुपये एवं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम के महापौर का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को 15 लाख रुपये की अधिकतम निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित की गई है।
*नाम-निर्देशन पत्र प्रारुप 3 में लिये जायेंगे*
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय निर्वाचन में नगर पालिक निगम के महापौर और सभी नगरीय निकायों के पार्षद पद पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को अपना नाम-निर्देशन पत्र प्रारुप 3 में प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही निर्धारित प्रारुप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन अपने कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।
*चार रंग के रहेंगे मतपत्र*
नगरीय निकाय निर्वाचन में ईव्हीएम में लगाये जाने वाले मतपत्र चार रंग में होंगे। जिनमें नगर पालिक निगम के महापौर का मतपत्र सफेद, नगर पालिक निगम पार्षद का मतपत्र गुलाबी, नगर पालिका परिषद के पार्षद का पीला और नगर परिषद के पार्षद का मतपत्र नीले रंग के कागज का होगा। महापौर पद के लिये 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिये। जबकि पार्षद पद के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है।
*अधिकतम 2 नाम-निर्देश पत्र ही लिये जायेंगे*
नगरीय निकाय निर्वाचन में कोई भी व्यक्ति एक पद के लिये अधिकतम दो नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इस संख्या से अधिक नाम-निर्देशन ग्रहण नहीं किय जायेंगे। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थियों का प्रस्तावक हो सकता है तथा म.प्र नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 16 तथा म.प्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार कोई व्यक्ति महापौर एवं पार्षद दोनो के लिये अभ्यर्थी हो सकता है। महापौर के लिये नगर पालिक निगम के किसी भी वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है।
नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिये महापौर और पार्षद पद का मतदान प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली ईव्हीएम के माध्यम से होगा तथा नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित पार्षदों द्वारा संपन्न होगा।

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