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*विधिक जागरूकता शिविर संपन्न, अधिकार सहित योजनाओं की दी गई जानकारी*

शहडोल जिला मध्य प्रदेश

विधिक जागरूकता शिविर संपन्न, अधिकार सहित योजनाओं की दी गई जानकारी

रिपोर्टर – चंद्रभान सिंह राठौर (संभागीय ब्यूरो चीफ)

शहडोल/30 अप्रैल 2022/

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के अध्यक्ष व्ही.पी. सिंह के मार्गदर्शन एवं जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड जिला शहडोल में ’राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बच्चों के मैत्री पूर्ण विधिक सेवाएं योजना 2015’ के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निशा विश्वकर्मा ने योजना की जानकारी देते हुए लोगो को बताया कि बच्चों को मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं। जिनमें जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और समाज में भागीदारी का अधिकार शामिल हैं और उन्हें संविधान में निहित देश के अन्य नागरिकों की तरह अधिकार प्राप्त हैं और संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत अधिवक्ता की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 एवं पोक्सो अधिनियम 2012 के बारे में जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अन्य योजनाओं जैसे जिला परामर्श योजना के बारे में भी जानकारी दी गई।
शिविर में अमित शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत निशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान और चाइल्डलाइन की प्रक्रिया व टोल फ्री नंबर 1098 व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में अवगत कराया गया।

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