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*बालश्रम की शिकायतें पेंसिल पोर्टल पर करें दर्ज सहित अन्य विषयों पर दी गई जानकारी समेकित बाल संरक्षण योजना एवं पास्को एक्ट संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न*

शहडोल जिला मध्य प्रदेश

बालश्रम की शिकायतें पेंसिल पोर्टल पर करें दर्ज सहित अन्य विषयों पर दी गई जानकारी
समेकित बाल संरक्षण योजना एवं पास्को एक्ट संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

रिपोर्टर – संभागीय ब्यूरो चीफ

शहडोल 28 दिसम्बर 2021/

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिन मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के सभाकक्ष में समेकित बाल संरक्षण योजना एवं पास्को एक्ट संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनूप त्रिपाठी की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनूप त्रिपाठी ने कहा कि पास्को एक्ट के जो भी प्रकरण लंबित है उन्हें प्राथमिकता के साथ निराकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकें। उन्होंने पीड़ित प्रतिकर योजना की विस्तृत जानकारी भी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पास्को एक्ट के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को बालहित एवं उनके सर्वाेत्तम हित में कार्य करने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण मंे बताया गया कि, बाल कल्याण समिति से समन्वय स्थापित करने एवं अधिनियम के मंशा अनुरूप कार्य किए जाएं तथा बाल श्रम से संबंधित शिकायत पेंसिल पोर्टल अथवा नजदीकी पुलिस थाना में दर्ज करा सकते है।

इसी प्रकार महिला बाल विकास विभाग के प्रकरणों के निराकरण में आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधानों, बाल श्रम के बारे में, पुलिस विभाग बाल कल्याण समिति विशेष किशोर पुलिस इकाई चाइल्ड लाइन, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना स्पॉन्सरशिप योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

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