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*प्रधानमंत्री के द्वारा शुरु की गई योजना उन बच्चों एवं माता-पिता के लिए जो कानूनी अभिभावक या दत्तक जीवित COVID-19 महामारी से खो दिया है/पढिए क्या है सच*

भारत सरकार नई दिल्ली

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना

योजना का उद्देश्य उन बच्चों का समर्थन करना है जिन्होंने माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को COVID-19 महामारी से खो दिया है,

कोई भी नागरिक पोर्टल के माध्यम से इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र बच्चे के बारे में प्रशासन को सूचित कर सकता है https:// pmcaresforchild.in

पोस्ट किया गया: 02 अगस्त 2021 5:02 अपराह्न पीआईबी दिल्ली द्वारा

बच्चे इस योजना के लिए प्रधानमंत्री परवाह 29 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था वें मई, 2021 बच्चों को जो अवधि के दौरान COVID -19 महामारी के लिए दोनों माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित जनक खो दिया है 11 से शुरू होने वाले समर्थन करने के लिए वें मार्च 2020। योजना का उद्देश्य बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई को सक्षम करना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और उन्हें 23 साल की उम्र में वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए लैस करना है। उम्र के।
केंद्रीय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। 

राज्य में स्थापित किशोर न्याय से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विभाग राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी होंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट नोडल प्राधिकारी होंगे।

यह योजना एक ऑनलाइन पोर्टल

यानी https://pmcaresforchildren.in के माध्यम से उपलब्ध है । 15.07.21 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पोर्टल पेश किया गया है और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को पोर्टल पर पात्र बच्चों की पहचान करने और उन्हें पंजीकृत करने के लिए कहा गया है। 

कोई भी नागरिक पोर्टल के माध्यम से इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र बच्चे के संबंध में प्रशासन को सूचित कर सकता है।

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