पार्षद चुनाव में धांधली पर परिवाद दाखिल कोर्ट ने मांगी पुलिस से जाँच रिपोर्ट
कटनी जिला मध्य प्रदेश

पार्षद चुनाव में धांधली पर परिवाद दाखिल कोर्ट ने मांगी पुलिस से जाँच रिपोर्ट
(पढिए जिला कटनी ब्यूरो चीफ ज्योति तिवारी की खास खबर)
एस डी एम – सी ई ओ सहित विजयी घोषित प्रत्याशी हैं अनावेदक
मध्य प्रदेश जिला कटनी में वर्ष 2022 में कटनी जिला अंतर्गत संपन्न हुए नगर पंचायत विजयराघवगढ़ में पार्षद चुनाव जिसमे वार्ड क्रमांक 12 हनुमान प्रसाद वार्ड से सरिता कौशल मिश्रा को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी राजेश्वरी हरीश दुबे मैदान पर थी।
चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्याशी के निवासरत मकान का बकाया टैक्स पूरी तरह से चुकता होना चाहिए तब ही प्रत्याशी चुनाव के लिए योग्य माना जाता है,और उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया जाता है।
पर प्राप्त दस्तावेजों में सरिता मिश्रा ने भारी त्रुटियां प्रस्तुत की है एवं उन्होंने पूरे मामले पर भाजपा विधायक संजय पाठक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा तमाम चुनावों में धन बल एवं पद का दुरुपयोग करते हुए धांधली कर चुनाव प्रभावित किया जाता है।
पूर्व में प्रत्याशी के पति कौशल मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक कटनी को शिकायत पत्र प्रेषित कर बताया की विधायक के दबाव में बिना जांच किए ही नगर पंचायत के अधिकारियों ने फर्जी नो ड्यूज जारी करने का अपराध किया है।
जिस पर जांच कर मामला पंजीबध करने की मांग की गई थी।
प्रत्याशी द्वारा कलेक्ट्रेट कटनी में भी उक्त मामले पर शिकायत पत्र सौपा था।जिसपर ठोस कार्यवाही ना होने पर प्रत्याशी ने न्यायालय की शरण ली है l
जेएमएफसी विजयराघवगढ़ जिला कटनी के न्यायालय ने मामले से जुड़े दस्तावेजों का अवलोकन कर जिला पुलिस कटनी को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश किया है।व 12/04/2025 को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है।
मामले पर फरियादी की और से अधिवक्ता दुष्यंत गुप्ता एवं गीत धवल ने पैरवी की।उन्होंने जानकारी में बताया
भाजपा प्रत्याशी रही
राजेश्वरी दुबे समेत तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़,मुख्य नगर पालिका अधिकारी विजयराघवगढ़,नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पर भी परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 210 बी एनएसएस अपराध धारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 ए एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2146,227,228,234,235,237,318,319(1)335(छ)338,339,344 आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु परिवाद दर्ज किया है l




