जिला प्रशासन ने सात मेडिकल दुकानों के लाइसेंस किया निलंबित एवं कारण बताओ नोटिस जारी
जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

जिला प्रशासन ने सात मेडिकल दुकानों के लाइसेंस किया निलंबित एवं कारण बताओ नोटिस जारी
(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)
मध्य प्रदेश जिला जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन जबलपुर के औषधि निरीक्षकों द्वारा जिले में औषधि दुकानों की लगातार जाँच की जा रही है।
इस दौरान खांसी सिरप, दर्द निवारक जेल, बुखार हेतु उपयोग होने वाले पेरासिटामोल सिरप आदि दवाओं के नमूनों का संग्रहण किया जा रहा है तथा जाँच के लिए भोपाल स्थित राज्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहे है।
उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार औषधि निरीक्षक शरद जैन द्वारा मेसर्स कृष्णा मेडिकोज कृषि उपज मंडी के सामने जबलपुर का निरीक्षण नवम्बर में किया गया था। निरीक्षण के समय दुकान के संचालन में अनियमितायें पाई गई थी।
जिसमें दुकान में औषधि अनुज्ञप्तिया उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाया जाना, फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाया जाना, अवसान तिथि बीत चुकी दवाओं का संग्रहण किया जाना पाया गया, क्रय विक्रय दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये।
इन अनियमितताओं के आधार पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था
जिसका जबाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर फर्म का लाइसेंस पांच दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों के ही आधार पर मेसर्स आयुष्मान मेडिकल स्टोर्स आयुष्मान अस्पताल खितोला रोड सिहोरा का लाइसेंस तीन दिवस के लिए तथा मेसर्स प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राइट टाउन स्टेडियम मार्केट जबलपुर का लाइसेंस पांच दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
इसी प्रकार मेसर्स साई आस्था मेडिकल, राँझी का औषधि निरीक्षक प्रवीण पटेल द्वारा किये गये निरीक्षण में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थिति, रिटेल औषधि अनुज्ञप्तियाँ दुकान में प्रदर्शित नहीं होना,
निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं होना, अवसान तिथि बीत चुकी औषधि ट्रेड स्टॉक के साथ संग्रहीत पाये जाने जैसी अनियमितताओं के कारण फर्म का लाइसेंस सात दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
मेसर्स प्रभात मेडिकल स्टोर्स, राँझी का लाइसेंस तीन दिवस के लिए मेसर्स प्रेम नगर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स शॉप नम्बर 2 और 3 गौर तिराहा सालीवाडा का लाइसेंस तीन दिवस के लिए एवं मेसर्स एस एण्ड एस मेडिकोज शॉप नम्बर 104 पुलिस थाना के पास शिवाजी वार्ड पनागर का लाइसेंस पांच दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
निलंबन आदेश के पश्चात अनावेदक द्वारा औषधि के क्रय अथवा विक्रय को पूर्णत अवैधानिक माना जायेगा एवं यह कृत्य प्रशासनिक अथवा न्यायालयीन कार्यवाही किये जाने योग्य होगा, साथ ही फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी जबलपुर द्वारा जाकी मेडिकोज पनागर, श्री राम मेडिकल स्टोर्स पडवार, माँ मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स कुंडम, मेडिनीड मेडिकल स्टोर जबलपुर के निरीक्षण के बाद कमियां पाये जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जबाब चाहा है कि क्यों न उनका स्वीकृत ड्रग लायसेंस निलंबित या निरस्त कर दिया जाये।