भारतीय न्याय संहिता एवं नवीन अपराधिक अधिनियम 2023 के संबंध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का हुआ शुभारंभ
भोपाल जिला मध्य प्रदेश

भारतीय न्याय संहिता एवं नवीन अपराधिक अधिनियम 2023 के संबंध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का हुआ शुभारंभ
(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)
भोपाल पुलिस, कमिश्नरेट
दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे
मध्य प्रदेश जिला भोपाल में भारतीय न्याय संहिता एवं नवीन अपराधिक अधिनियम 2023 के संबंध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का हुआ शुभारंभ-
दिनांक 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे नवीन अपराधिक अधिनियम 2023 से संबंधी प्रावधानों के सम्बंध में नगरीय पुलिस भोपाल के समस्त राजपत्रित अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, समस्त उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षकों, प्रधान आरक्षको हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय सभागार में शुभारंभ किया गया
जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों/अनुसंधानकर्ताओं को भारतीय न्याय संहिता एवं नवीन अपराधिक अधिनियम 2023 के समस्त प्रावधानों के संबंध में व्यावसायिक जानकारी मिल सके, ताकि विवेचना में पारदर्शिता के साथ साथ पीड़ित को न्याय एवं अपराधियों को दण्ड मिल सके l
प्रशिक्षण सत्र के दौरान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्रीमती शालिनी दीक्षित एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्रीमती नीतू ठाकुर एवं 80 अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे l
प्रशिक्षण के सत्र में अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी (अजाक पुलिस मुख्यालय) श्री विजय कुमार बंसल ने अपराध कानून 2023 परिदृश्य एवं विश्लेषण के प्रावधानों के सम्बंध में विस्तृत व्याख्यान दिया, साथ ही पुलिस अधिकारियों के सवालों एवं शंकाओं का समाधान किया गया
विधि अधिकारी (पुलिस आयुक्त कार्यालय) श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 में बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं अधिकारों के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया l
उक्त प्रशिक्षण नगरीय पुलिस भोपाल के सभी जोन मे संचालित किया जा रहा है,
जिसमें राजपत्रित अधिकारी से लेकर प्रधान आरक्षक स्तर के अधिकारी/ कर्मचारी सम्मिलित हैं
आज दिनाँक 01 जून 2024 से प्रारम्भ प्रशिक्षण सत्र दिनाँक 8 जून 24 तक शेष समस्त पुलिस अधिकारियों/विवेचको के लिए संचालित किया जाएगाl