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जिला में तय समय-सीमा में संपत्ति विरुपण के निवारण की कार्यवाही की जायेगी सम्पत्ति विरूपण रोकने दल गठित

सतना जिला मध्य प्रदेश

जिला में तय समय-सीमा में संपत्ति विरुपण के निवारण की कार्यवाही की जायेगी सम्पत्ति विरूपण रोकने दल गठित

(पढिए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की खास खबर)

मध्य प्रदेश जिला सतना में 09 अक्टूबर 2023/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलो और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियो द्वारा शासकीय, अशासकीय भवनो की दीवारो पर किसी प्रकार के नारे लिखकर टसम्पत्ति का विरूपण किये जाने की स्थिति में आदर्श आचरण संहिता के तहत तय समय-सीमा में विरुपण हटाने के निर्देश संबंधित उड़नदस्ता अधिकारियों को दिये हैं।

ऐसे पोस्टर, बैनर हटाने, पंपलेट, नारे मिटाने के लिये संपूर्ण जिले की विधानसभा क्षेत्रों के लिये 20 दल गठित किये है। जिसमें नगरीय क्षेत्रों के लिये 12 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 8 दल गठित किये गये हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार नगर पालिक निगम क्षेत्र सतना के लिये आयुक्त नगर निगम सतना, सिटी मजिस्ट्रेट सतना और नगर पुलिस अधीक्षक सतना को दल में शामिल किया गया है।

इसी प्रकार नगर पालिक क्षेत्र मैहर, नगर परिषद नागौद, अमरपाटन एवं मझगवां के लिये संबंधित क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट, सीएमओ, एसडीओपी तथा नगर परिषद उचेहरा, रामनगर, रामपुर बघेलान, कोटर, बिरसिंहपुर, कोठी के लिये संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, सीएमओ, थाना प्रभारी एवं नगर परिषद जैतवारा के लिये नायब तहसीलदार, सीएमओ और थाना प्रभारी जैतवारा को संपत्ति विरुपण दल में शामिल किया गया है।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत सोहावल, नागौद, उचेहरा, मैहर, अमरपाटन, रामनगर, रामपुर बघेलान एवं जनपद मझगवां में आने वाले गांवों में संपत्ति विरुपण रोकने संबंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं थाना प्रभारियों को दल में शामिल किया गया है।

जारी आदेशानुसार गठित दल 3 दिसंबर 2023 तक निरंतर अपने कार्य क्षेत्र मे प्रतिदिन भ्रमण करते हुये लोक सम्पत्तियो को विरूपित होने से रोकेगें। इसके साथ ही यह दल चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा तथा सम्पत्ति विरूपण के उक्त कार्य को हटाने पर किये गये व्यय की वसूली संबंधित अभ्यर्थी या राजनैतिक दल से सुनिश्चित करेगा।

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