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थाना रामनगर पुलिस ने नाबालिग बच्ची का अपहरण एवं दुर्व्यापार करने वाले 10 हजार रुपये के इनामी आरोपियों को किया गिरफ्तार  

तहसील रामनगर जिला सतना मध्य प्रदेश

थाना रामनगर पुलिस ने नाबालिग बच्ची का अपहरण एवं दुर्व्यापार करने वाले 10 हजार रुपये के इनामी आरोपियों को किया गिरफ्तार

(पढिए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की खास खबर)

*प्रेस विज्ञप्ति*
*थाना रामनगर जिला सतना*
*दिनांक 24.09.23*

*नाबालिग का अपहरण कर दुर्व्यापार करने वाले 10 हजार रुपये के इनामी आरोपियों को किया गिरफ्तार*

*श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सतना आशुतोष गुप्ता के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह कुशवाह एवं श्रीमान एसडीओपी महोदय मैहर श्री राजीव पाठक के मार्गदर्शन में थाना रामनगर को मिली बड़ी सफलता*

*घटना विवरण:* दिनांक 17.06.2022 को फरियादी थाना आकर रिपोर्ट किया कि इसकी 15 वर्ष की नाबालिक लडकी दिनांक 15.06.23 के सुबह करीब 05 बजे से घर बिना बताये गायब है जिसकी पता तलाश करने पर कोई पता नही चला है लगता है कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है ।

सूचना पर थाना रामनगर मे अप.क्र. 277/22 धारा 363 ता.हि. भादवि. का पंजीबद्ध कर अपहृता के संभावित ठिकानो पर पूरी सक्रियता से काफी प्रयास किया गया जिसकी पता तलाश के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सतना द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

पता तलाश के दौरान नाबालिक बालिका को दिनांक 22.09.23 को दस्तयाब किया गया जिससे पूछताछ की गयी जो अपने कथन मे दिनांक 15.06.23 को सुबह करीब 5 बजे घर से बाहर निकलने पर राजू मेवाड़ा नि. भोपाल द्वारा अपहरण कर अपनी साली भूरीबाई के यहां लेकर जाना दो दिन रुककर मैहर जाना

जहां राजू द्वारा महिलाओं को 20000 रुपये देकर नाबालिग अपहृता को लेकर सुनील गौर नाम के आदमी के साथ लेकर भोपाल ले जाना भोपाल मे सुनील गौर द्वारा नाबालिग से शादी करना व राजू को नाबालिग की कीमत के तौर पर 40000 रुपये देना पाया जाने से मामले मे धारा 366(क), 376(2g), 370,120B, 34 भादवि. 5/6 पाक्सो एक्ट बढ़ाई जाकर आरोपीगण की तलाश की गयी जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुख्य आरोपी राजू मेवाड़ा एवं उसकी पत्नी व साली को लेकर भागने की फिराक मे है

तभी ग्राम जिगना के पास घेराबंदी की जाकर कड़ी मशक्कत से आरोपी राजू मेवाड़ा, मीता रावत व भूरीबाई कोल एवं शादी करने वाले आरोपी सुनील गौर को गिरफ्तार किया गया जिनसे पूछताछ की गयी जो अपना जुर्म स्वीकार किये हैं तथा आरोपीगण के कब्जे से एक अदद सेन्ट्रो कार जप्त की गयी तथा आरोपीगण को माननीय न्यायालय अमरपाटन के समक्ष पेश किया गया है।

*गिरफ्तार आरोपीगण-* 1. राजू मेवाड़ा पिता मनोहर सिंह मेवाड़ा उम्र 29 वर्ष 2. मीता रावत पति राजू मेवाड़ा उम्र 28 वर्ष दोनो निवासी खजूरी सड़क फंदा कला थाना खजूरी सड़क जिला भोपाल (म.प्र.)
3. सुनील गौर पिता रामरतन पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी कचनारिया थाना श्यामपुर जिला सीहोर (म.प्र.)
4.भूरीबाई कोल पति शिवदास कोल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम झिरिया थाना रामनगर जिला सतना (म.प्र.)

*जप्ती-* एक अदद सेन्ट्रोकार MP 04 V 4161
*सराहनीय भूमिका -* निरीक्षक संतोष तिवारी, थाना प्रभारी रामनगर, उप निरी. बी.एल रावत, सउनि अरविंद सिंह, सउनि बलवीर सिंह, सउनि कौशिल्या देवी, सउनि कमलेश कुमार पनिका, प्र.आर. राम सिंह, प्र.आर. नितीश यादव, आर. हिमांशु, आर. राजेश यादव, आर. नीरज पाण्डेय, आर. संजय यादव, आर. संदीप तिवारी, आर. गुड्डू कुमार एवं चालक प्र.आर. अनीस मोहम्मद की सराहनीय भूमिका

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