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*जिला कलेक्टर के द्वारा पंच,सरपंच,जनपद एवं जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की सूचना की गई जारी*

तहसील रघुराजनगर जिला सतना मध्य प्रदेश

*जिला कलेक्टर के द्वारा पंच,सरपंच,जनपद एवं जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की सूचना की गई जारी*

(पढ़िए तहसील रघुराजनगर संवाददाता पियूषा सिंह बघेल की रिपोर्ट)

जिला कलेक्टर ने पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की जारी की सूचना

मध्य प्रदेश जिला सतना में 20 मई 2022 को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2022 के लिए ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्ग की आरक्षण की कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर एवं विहित अधिकारी अनुराग वर्मा ने 20 मई को ही सतना जिले के पंचायतों के चुनाव के लिए ग्राम पंचायत के वार्ड, सरपंच पद, जनपद निर्वाचन क्षेत्र एवं अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए पृथक-पृथक प्रारंभिक सूचना भी जारी कर दी है। आरक्षण की कार्यवाही 25 मई को प्रातः 11 बजे से एक साथ ही जाएगी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 में पंचों, सरपंचों, जनपद एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की तिथि, स्थान और समय की सूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार जनपद मुख्यालय पर उचेहरा, सोहावल, रामनगर, मझगवां और अमरपाटन में पंच, सरपंच के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संबंधित जनपद पंचायत के सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से शुरू होगी। इसी प्रकार जनपद मैहर में पटवारी हाल तथा जनपद रामपुर बघेलान में पंच और सरपंचों के आरक्षण की कार्यवाही तहसील भवन में प्रातः 11 बजे से होगी। कलेक्टर एवं विहित अधिकारी श्री वर्मा ने प्रारूप ‘अ’ में इसकी सूचना जारी कर दी है।
जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र जनपद अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही 25 मई को प्रातः 11 बजे से जिला मुख्यालय सतना के तीन स्थानों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, जिला पंचायत के सभाकक्ष और कलेक्ट्रेट स्थित पटवारी सभाकक्ष में शुरू की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण की कार्यवाही उपरांत संकलित विवरण 26 मई की दोपहर तक भोपाल अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा। कलेक्टर एवं विहित अधिकारी अनुराग वर्मा ने प्रारुप ‘ब’ में इसकी प्रारंभिक सूचना जारी कर दी है।
कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण पूर्व के अधिनियम एवं नियम प्रावधान के अनुसार होगा। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण रिट पिटिशन 278 आईए क्रमांक 74527 सुरेश महाजन विरुद्ध म.प्र. राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 18 मई 2022 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार किया जाना है।
इसके अनुसार विभिन्न प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिए वार्ड, निर्वाचन क्षेत्र, पदों के आरक्षण की कार्यवाही होगी। किसी पंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों का आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही नहीं की जाएगी। परंतु यदि किसी पंचायत में वार्ड, निर्वाचन क्षेत्र, पद विशेष के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया गया आरक्षण 50 प्रतिशत से कम है तो एससी-एसटी का आरक्षण 50 प्रतिशत से जितना कम है, उस सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण किया जाएगा।
पंचायतों में किया गया कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जहां अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण 50 प्रतिशत से जितना कम होगा, उतना ही आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। किसी भी पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 35 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा। संबंधित पंचायत, जनपद, जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की जितनी जनसंख्या प्रतिशत होगा, उससे अधिक प्रतिशत आरक्षण पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया जा सकेगा।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि समय कम है और आरक्षण की कार्यवाही 25 मई को एक दिन में ही पूरी करनी है। इसलिए पूरी तैयारी अभी से प्रारंभ करें और गंभीरता एवं सतर्कता पूर्वक आरक्षण की कार्यवाही करें। आरक्षण में जिले की पंचायतों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का आरक्षण नहीं बदलेगा। केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्देशानुसार आरक्षण यथास्थिति किया जाएगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए परियोजना अधिकारी गौरव शर्मा ने बताया कि जिले में केवल 3 नई पंचायत बनी है। इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण नहीं बदलेगा। जहां एससी-एसटी का आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का अधिकतम आरक्षण प्रतिशत 35 प्रतिशत ही रहेगा। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।
सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव ने बताया कि ग्राम पंचायत के वार्ड और जिला, जनपद के निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में अवरोही क्रम से आरक्षित किए जाएंगे। जबकि महिलाओं के लिए उनके वार्ड चक्रानुक्रम से लाट डालकर आरक्षित किए जाएंगे। इस मौकेपर एसडीएम धीरेन्द्र सिंह, सुरेश जादव, एसके गुप्ता, सुधीर कुमार बेक, जनपद पंचायत के सभी सीईओ एवं तहसीलदार भी उपस्थित रहे।

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