*जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार परियोजना संबंधी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ किए जाएं पूर्ण*
जिला सतना मध्य प्रदेश

*जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार परियोजना संबंधी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ किए जाएं पूर्ण*
(पढ़िए रीवा संभाग से ब्यूरो चीफ पवन गुप्ता की रिपोर्ट)
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करेंः कलेक्टर
लोक निर्माण, ब्रिज कॉर्पोरेशन और पीएमजीएसवाय की बैठक
मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला सतना 10 मार्च 2022/कलेक्टर अनुराग वर्मा ने लोक निर्माण, ब्रिज कॉर्पोरेशन और म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की गुरुवार को संपन्न विभागीय समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने और कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई एक और दो की जानकारी में बताया गया कि दोनों इकाइयों में 58 सड़क निर्माण के कार्य जिले में चल रहे हैं। सभी कार्यों की प्रगति समय-सीमा में है। परियोजना क्रियान्वयन इकाई के 25 सड़क निर्माण के कार्य वर्ष 2022 में पूर्ण कर लिए जाएंगे। शेष कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण होंगे। परियोजना के सड़क निर्माण में कोई भी भूमि संबंधी विवाद या अड़चन नहीं है।
कलेक्टर ने कहा कि परियोजना संबंधी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। भूमि विवाद या अतिक्रमण संबंधी किसी भी रुकावट के लिए अपने क्षेत्र के एसडीएम से संपर्क कर निराकरण कराएं। कलेक्टर ने अगली बैठक में वित्तीय, भौतिक प्रगति प्रतिशत सहित सभी सड़कों के पूर्ण होने का शेड्यूल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि संभाग के अंतर्गत जिले में कुल 31 निर्माण कार्य स्वीकृत हैं। जिनमें अब तक 116 करोड़ 63 लाख रुपये का वित्तीय व्यय हुआ है। कुल 14 निर्माण कार्यों की निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है। इनमें 4 सड़क का कार्य बी.टी स्तर, 4 सड़क का कार्य सी.सी स्तर और शेष का डब्ल्यू.बीएम स्तर पर चल रहा है। ब्रिज कॉर्पोरेशन के कार्यों की समीक्षा में कलेक्टर श्री वर्मा ने कार्यपालन यंत्री ब्रिज वसीम खान को चित्रकूट के स्वीकृत कामदगिरि ब्रिज का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। अगली विभागीय मासिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में भुगतान कार्यालय या जिला स्तर पर लंबित नहीं रहना चाहिए।