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*सामान में खराबी तथा सेवाओं में कमी पाए जाने पर की जा सकती है शिकायत*

जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश

विश्व उपभोक्ता दिवस का हुआ आयोजन

सामान में खराबी तथा सेवाओं में कमी पाए जाने पर की जा सकती है शिकायत

अनूपपुर समाचार
जनसंपर्क से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीदे गए सामान में कोई खराबी अथवा किराए पर ली गयी या उपयोग की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है। इसी प्रकार प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य लेने तथा जीवन व सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचे जाने की शिकायत भी की जा सकती है। यह जानकारी यहां सोमवार को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आयोजित सेमीनार में दी गई।
सेमीनार में जिला आपूर्ति अधिकारी अम्भोज कुमार श्रीवास्तव,वाई.एस.तिवारी सहायक आपूर्ति अधिकारी,प्रदीप द्विवेदी,प्रदीप कुमार त्रिपाठी,कुन्जन सिंह, श्रीमती सीमा सिन्हा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं जिला प्रबन्धक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कापोर्रेशन,हनुमान शरण तिवारी एडवोकेट,अशोक कुमार अग्रवाल, सुश्री संगीता शिरसाम,अरूणेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,रोहित दुबे एवं गैस एजेंसी संचालकों एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानों के प्रबन्धक एवं विक्रेता तथा आम उपभोक्ता उपस्थित थे।
सेमीनार में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी और वक्ताओं ने सुरक्षा का अधिकार, जानकारी होने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार एवं उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के सम्बन्ध में पृथक -पृथक जानकारी दी। जो व्यक्ति अपने उपयोग के लिये सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। आम उपभोक्ता इन परिस्थितियों में जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं
उपभोक्ताओं को बताया गया कि शिकायत साधारण तरीके से की जा सकती है। शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है, जिसमें शिकायतकर्ता तथा विपरीत पार्टी का नाम तथा विवरण, पता, शिकायत से संबंधित तथ्य तथा यह कब और कहां हुआ एवं शिकायत से संबंधित आरोप के समर्थन में दस्तावेज दिया जाना आवश्यक है।
उपभोक्ताओं को बताया गया कि उपभोक्ताओं के लिए यह ध्यान देने योग्य है कि वे देख लें कि समान खरीदते समय तौल के बाॅट एवं इलैक्ट्राॅनिक तौल काॅंटे सही हों, तरल पदार्थो के बाॅट जैसे मिट्टी तेल, दूध, खाद्य तेल के माप पिचके न हों, पेट्रोल डीजल खरीदते समय देखें कि प्रारम्भ में मीटर शून्य दर्शाया गया हो। मिठाई खरीदते समय डिब्बे का बजन अतिरिक्त लिया जाय, पैक अथवा डिब्बा बन्द वस्तु पर अंकित मूल्य से अधिक का भुगतान न किया जाय। दवाई खरीदते समय कालातीत अवधि की जानकारी ली जाय और खरीदते समय रसीद आवष्यक रूप से प्राप्त की जाय। इन सभी बातों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को जागरूक रहने के लिये विस्तार से जानकारी दी गयी।

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