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जिला सतना में नोटिस का अशिष्टतापूर्ण जवाब देने पर शिक्षक को किया गया निलंबित

सतना जिला मध्य प्रदेश

जिला सतना में नोटिस का अशिष्टतापूर्ण जवाब देने पर शिक्षक को किया गया निलंबित

(पढिए जिला सतना क्राइम ब्यूरो चीफ रोहित त्रिपाठी की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश जिला सतना में 2 नवंबर 2023/विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 16 अक्टूबर को आयोजित पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने पर विकासखंड अमरपाटन की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुडर के शिक्षक अखिलेश कुमार तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी।

श्री तिवारी द्वारा नोटिस के स्पष्टीकरण में अर्नगल एवं अशिष्टतापूर्ण लेख कर जवाब दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने शासकीय कर्मचारी के इस कृत्य को दायित्वों के प्रति लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का परिचय मानते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

माध्यमिक शिक्षक श्री तिवारी को अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने एवं उनका आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के विपरीत होने के फलस्वरुप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है। संबंधित का मुख्यालय निलंबन अवधि में कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मझगवां नियत किया गया है।

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